उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में दुग्ध उत्पादन और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ‘मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना’ की शुरुआत की है. यह योजना ‘नंद बाबा दुग्ध मिशन’ के अंतर्गत लागू की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य बाहर से उन्नत स्वदेशी नस्ल की गायों की खरीद को प्रोत्साहित कर पशुपालकों को आर्थिक सहायता देना है.
ऐसे में आइए इस आर्टिकल में मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना/Mukhyamantree Svadeshee Gau Sanvardhan Yojana से जुड़ी हर एक डिटेल जानें...
क्या है योजना?
इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार प्रत्येक पात्र लाभार्थी को दो गायों की यूनिट खरीदने पर कुल लागत का 40% या अधिकतम 80,000 रुपए तक का अनुदान देगी. यह सहायता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में एक महीने के भीतर भेजी जाएगी. योजना से ग्रामीण क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी और पशुपालन से जुड़ी आजीविका के साधनों में सुधार की उम्मीद है.
किन मदों पर मिलेगा अनुदान?
- गायों की खरीद
- परिवहन खर्च
- पशु बीमा
- चारा काटने की मशीन
- शेड निर्माण
एक यूनिट की अनुमानित लागत लगभग 2 लाख रुपये मानी गई है.
कौन उठा सकता है लाभ?
- उत्तर प्रदेश का निवासी हो
- न्यूनतम आयु 18 वर्ष
- पशुपालन के लिए स्थान और शेड उपलब्ध हो
- पहले से दो से अधिक उन्नत या एफ-1 नस्ल की गायें न हों
- केवल गिर, साहीवाल, हरियाणा या थारपारकर नस्ल की गायें ही मान्य हों
- सभी गायों का 3 साल का पशु बीमा अनिवार्य है
- गायें राज्य के बाहर से खरीदी जानी चाहिए.
योजना से जुड़ी प्रमुख शर्तें
यदि लाभार्थी तीन साल के भीतर गायों को बेचता है या ट्रांसफर करता है, तो अनुदान की राशि की वसूली जिला कार्यकारी समिति द्वारा की जाएगी. यह योजना राज्य के सभी जिलों में लागू की जा रही है.
कैसे करें आवेदन?
इस योजना से जुड़ने और अधिक जानकारी के लिए इच्छुक पशुपालक अपने जिले के पशुपालन विभाग से संपर्क कर सकते हैं.