इस साल मार्च में मौसम में कई बार बदलाव देखने को मिला है. बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने कई किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है. इस कड़ी में बिहार सरकार (Government of Bihar) ने सरकारी पहल शुरू कर दी है, ताकि किसानों को राहत पहुंच सके. बता दें कि बिहार सरकार ने किसानों के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना (Agricultural input grant scheme) चला रखी है. इस योजना के तहत असिंचित क्षेत्र के लिए 6800 रुपए और सिंचित क्षेत्र के लिए 13500 प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान दिया जाएगा. इस अनुदान का लाभ उठाने के लिए किसानों को कृषि विभाग की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
इस तारीख तक करें आवेदन
कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 28 मार्च से शुरु हो चुकी है. इस आवेदन की आखिरी तारीख 18 अप्रैल है. इसकी अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर पर संपर्क कर सकता है. इसका टॉल फ्री नंबर 18001801551 है.
इन किसानों को मिलेगा लाभ
मार्च में बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं. इसकी क्षति के लिए किसानों को कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ दिया जा रहा है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान अपने मोबाइल या लैपटॉप से आवेदन कर सकता है. इसके अलावा ई-किसान भवन में जाकर भी आवेदन कर सकता है, जहां एकदम मुफ़्त आवेदन कर सकेंगे. बता दें कि किसान कॉमन सर्विस सेंटर और वसुधा केंद्र से भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यहां 10 रुपए का भुगतान देना होगा. इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को कृषि विभाग से पंजीकृत जरूरी है. अगर कोई किसान कृषि विभाग से पंजीकृत नहीं हैं, वह पंजीकरण कराने के बाद ही आवेदन करें.
खाते में भेजी जाएगी राशि
कृषि इनपुट अनुदान योजना की राशि किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी. ध्यान दें कि किसानों का बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए. इसके साथ ही किसानों के पास अधिकतम 2 हेक्टेयर की भूमि होनी चाहिए.
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