सरकार की तरफ से किसान और आम आदमी के लिए कई योजनाएं चलाईं जा रही हैं. इनमें से कुछ सरकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों को हर महीने 500 रूपये की राशि प्रदान की जाती है. कोरोना और लॉकडाउन के संकट में इन योजनाओं के जरिए जनता की काफी मदद की गई है. ऐसी ही एक विकलांग पेंशन योजना (Viklang pension yojana) है.
क्या है विकलांग पेंशन योजना
इसके तहत निःशक्तजनों और दिव्यांगों को आर्थिक मदद पहुंचाई जाती है. सरकार इस योजना के तहत लाभार्थी को हर महीने 500 रूपये की मदद प्रदान करती है. यह बहुत महत्वाकांछी योजना है. आइए आपको इस योजना से जुड़ी शर्तें बताते हैं, साथ ही आवेदन करने की प्रक्रिया की जानकारी देते हैं.
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योजना के नियम व शर्तें
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आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए.
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निवास प्रमाण-पत्र और अन्य पहचान पत्र दिखाने की ज़रूरत होगी.
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अगर लाभार्थी की मासिक आय 1 हजार रूपये तक है या इससे कम है, तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.
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अगर आवेदक पति या पत्नी के साथ रहते हैं, तो मासिक आय 1500 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
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आवेदक की विकलांगता का 40 प्रतिशत या इससे अधिक होनी चाहिए.
ऐसे करें आवेदन
विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले आवेदक को जिला विकलांग कल्याण अधिकारी कार्यालय में संपर्क करना होगा. यहां उन्हें योजना संबंधी एक फार्म प्राप्त होगा. इसके अलावा आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यहां फार्म को डाउनलोड करना होगा. इसमें सारी जानकारियां भरकर सबमिट करना होगा. अगर आप चाहते हैं, तो इस फार्म को अपने भरने के लिए निकटतम पंचायत कार्यालय में जाकर मदद ले सकते हैं. इसके बाद योजना की पेंशन राशि लाभार्थी के खाते में भेज दी जाएगी.
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ज़रूरी दस्तावेज़
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पासपोर्ट साइज फोटो
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उम्र का प्रमाण-पत्र या फिर कोई शैक्षणिक रिकॉर्ड होना चाहिए, जो जन्म तारीख को प्रमाणित करे.
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पहचान पत्र, राशन कार्ड या आधार कार्ड
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मोबाइल नंबर
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बैंक की पासबुक
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आय का प्रमाण-पत्र
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लाभार्थी का विकलांगता का प्रमाण-पत्र