किसानों को खेती के कई छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्य को पूरा करने के लिए ट्रैक्टर की आवश्यकता पड़ती है. यह कार्य किसी भी तरह का हो सकता है, चाहें फसल की बुवाई से पहले खेत को तैयार करना, या फिर फसल कटाई के बाद ढुलाई करना. यानी बिना ट्रैक्टर के खेती करना आसान नहीं है.
ऐसे में जरूरी है कि किसान अपने ट्रैक्टर को सुरक्षित रखें, ताकि नुकसान की स्थिति में किसी तरह समस्या न हो. अगर समस्या हो, तो आपके पास एक बेहतर विकल्प हो और इंश्योरेंस से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता है.
जी हां, मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत वाहनों को खरीदने के बाद उनका इंश्योरेंस कराना जरूरी है. अगर कोई ऐसा नहीं करता है, तो उसको पेनाल्टी भी देनी पड़ती है. किसान भाईयों को बता दें ट्रैक्टर इंश्योरेंस के कई फायदे हैं. जैसे कि दुघर्टना के बाद ट्रैक्टर को होने वाले डैमेज का खर्च मिल जाता है. इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए किसानों को ट्रैक्टर का इंश्योरेंस (Tractor Insurance) कराना चाहिए. आइए किसान भाईयों को इससे जुड़ी बातें बताते हैं.
थर्ड पार्टी ट्रैक्टर इंश्योरेंस (Third Party Tractor Insurance)
ट्रैक्टर का यह इंश्योरेंस (Tractor Insurance) मालिक के कानूनी देनदारियों को पूरा करता है. इसके तहत ट्रैक्टर को होने वाले नुकसान को कवर किया जाता है. इसके साथ ही अगर दुर्घटना में ट्रैक्टर की वजह से कोई व्यक्ति घायल हो गया है या फिर उसकी मौत हो जाती है, तो यह ट्रैक्टर इंश्योरेंस के दायरे में आता है.
कॉम्प्रिहेंसिव ट्रैक्टर इंश्योरेंस (Comprehensive Tractor Insurance)
इसके तहत इंश्योरेंस के ट्रैक्टर (Tractor Insurance) को पूरी तरह से सुरक्षित किया जाता है. इसमें प्राकृतिक आपदा की स्थिति, दुर्घटना की स्थिति और आग या चोरी आदि की स्थिति में ट्रैक्टर के नुकसान की भरपाई की जाती है. इसके अलावा ट्रैक्टर चालक को होने वाला नुकसान भी शामिल है. यह एक ऐसी ट्रैक्टर इंश्योरेंस पॉलिसी (Tractor Insurance Policy) है, जिसके तहत डैमेज कवर, पर्सनल एक्सिडेंट कवर और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर भी शामिल है.
क्यों लेना चाहिए ट्रैक्टर इंश्योरेंस? (Why should you Take Tractor Insurance?)
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ट्रैक्टर में होने वाले नुकसान से निपटने के लिए इंश्योरेंस कराना चाहिए.
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थर्ड पार्टी इंश्योरेंस न कराने से कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.
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अगर आपात स्थिति आ गई, तो आप क्लेम के बाद कवर पाने के हकदार हैं.
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दुर्घटना की स्थिति में नुकसान की भरपाई हो सकती है.
ट्रैक्टर इंश्योरेंस में क्या-क्या कवर होता है? (What does Tractor Insurance Cover?)
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किसी भी दुर्घटना में नुकसान हुआ है, तो वह ट्रैक्टर इंश्योरेंस में कवर किया जाता है.
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अगर ट्रैक्टर चोरी हो जाता है, तो मालिक को भरपाई मिल सकती है.
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अगर बाढ़, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन आदि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में ट्रैक्टर को नुकसान होता है, तो भरपाई मिल सकती है.
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अगर ट्रैक्टर की वजह से किसी तीसरे व्यक्ति के प्रॉपर्टी को नुकसान होता है या फिर किसी व्यक्ति की दुर्घटना में घायल हो जाता है, तो इस स्थिति में ट्रैक्टर इंश्योरेंस काम आता है.
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ट्रैक्टर चालक ड्राइविंग के दौरान चोटिल होता है, तो उसके इलाज का खर्च उठाने के लिए ट्रैक्टर इंश्योरेंस काम आता है.
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अगर ट्रैक्टर को किसी आतंकी हमले, पथराव, उपद्रव या किसी दंगे की वजह से नुकसान होता है, तो भरपाई मिल सकती है.
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अगर आग में ट्रैक्टर को नुकसान होता है, तो नुकसान की भरपाई मिल सकती है.
घर बैठे कैसे करें ट्रैक्टर इंश्योरेंस का क्लेम (How to claim tractor insurance while sitting at home)
अगर आपको ट्रैक्टर इंश्योरेंस का क्लेम (Tractor Insurance Claim) करना है, तो आप ऑनलाइन 2 तरह से क्लेम फाइल कर सकते हैं.
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कैशलेस क्लेम
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रिइम्बर्समेंट क्लेम
कैशलेस क्लेम (Cashless Claim)- यह आप तभी कर सकते हैं, जब ट्रैक्टर को नुकसान के बाद नेटवर्क के गैरेज में भी ही रिपेयर कराया जाता है.
रिइम्बर्समेंट क्लेम (Reimbursement Claim)- - इसके तहत ट्रैक्टर के डैमेज को किसी भी नॉन-नेटवर्क गैरेज में सही कराते हैं और फिर इसके बिल को रिइम्बर्स कराते हैं.
कैसे खरीद सकते हैं ट्रैक्टर इंश्योरेंस? (How can you buy tractor insurance?)
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ट्रैक्टर इंश्योरेंस खरीदने की ऑनलाइन प्रक्रिया बहुत सरल और पारदर्शी है.
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अगर आप अपने ट्रैक्टर का इंश्योरेंस ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं, तो कॉमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस की वेबसाइट पर जाएं.
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यहां आपको ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, लोकेशन आदि जानकारी देनी होगी.
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आपको अपने पसंद का इंश्योरेंस पॉलिसी चुनना होगा.
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फिर दस्तावेज अपलोड करने के बाद कुछ स्टेप्स में ही इंश्योरेंस खरीद सकते हैं.
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आप पुराने ट्रैक्टर का इंश्योरेंस भी रिन्यू करा सकते हैं.