Anti Bird Net Scheme: देश की बड़ी आबादी खेती-किसानी पर निर्भर है, लेकिन बदलते मौसम, प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि और अनियमित बारिश किसानों की इस आजीविका को लगातार खतरे में डाल रही हैं. इसके अलावा, जंगली जानवर और पक्षियों द्वारा फसल को पहुंचाया जाने वाला नुकसान भी किसानों की मेहनत पर पानी फेर देता है. इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने ‘एंटी बर्ड नेट योजना’ की शुरुआत की है. इस योजना का मकसद किसानों को पक्षियों से फसलों की सुरक्षा देना और संरक्षित खेती को बढ़ावा देना है. राज्य सरकार की इस योजना के तहत किसानों को कम लागत वाले प्लास्टिक टनल लगाने के लिए 50% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है.
क्या है एंटी बर्ड नेट योजना?
राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही एंटी बर्ड नेट योजना उन किसानों के लिए है जो अपने खेतों में पक्षियों से फसलों की सुरक्षा के लिए नेट (जाल) लगाना चाहते हैं. राज्य सरकार इस योजना के तहत 50% तक की सब्सिडी देती है, जो अधिकतम 5000 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए मान्य है. यानी किसान जितने बड़े क्षेत्र में प्लास्टिक टनल लगाना चाहता है, उस हिसाब से उसे आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.
एंटी बर्ड नेट योजना की विशेषताएं
-
कार्य की शुरुआत केवल उद्यानिकी विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति या कार्य आदेश जारी होने के बाद ही की जा सकती है.
-
कार्य पूरा हो जाने के बाद एक समिति द्वारा सत्यापन किया जाएगा.
-
सब्सिडी की राशि किसान के खाते में सीधा ट्रांसफर की जा सकती है या फिर किसान की लिखित सहमति के अनुसार निर्माता कंपनी को भी दी जा सकती है.
कौन ले सकता है योजना का लाभ?
एंटी बर्ड नेट योजना का लाभ वही किसान उठा सकते है, जो इसकी पात्रता को पूरा करते हैं...
-
राजस्थान राज्य के मूल निवासी हों.
-
जिनके पास खेती योग्य भूमि और स्वयं का फलदार बाग-बगीचा हो.
-
साथ ही भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो.
एंटी बर्ड नेट योजना की आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है. किसान नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं:
पंजीकरण प्रक्रिया:
-
आधिकारिक पोर्टल (https://rajkisan.rajasthan.gov.in/) पर जाएं.
-
“Register” ऑप्शन पर क्लिक करें.
-
SSO पेज खुलेगा – यहाँ Jan Aadhaar या Google से पंजीकरण करें.
-
OTP के माध्यम से सत्यापन करके SSO ID बनाएं.
आवेदन प्रक्रिया:
-
पोर्टल पर लॉगिन करें और डैशबोर्ड खोलें.
-
RAJ-KISAN विकल्प पर क्लिक करें.
-
“Citizen” सेक्शन में “Application Entry Request” पर जाएं.
-
भामाशाह ID या जनआधार ID से जानकारी भरें.
-
संबंधित व्यक्ति और योजना का चयन करें.
-
आधार सत्यापन करें और आवश्यक विवरण दर्ज करें.
-
दस्तावेज़ अपलोड कर फॉर्म सबमिट करें.
एंटी बर्ड नेट योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
राजस्थान सरकार की एंटी बर्ड नेट योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को कुछ जरूरी दस्तावेज़ जमा करने होते हैं.
-
आधार कार्ड या जनआधार कार्ड (Aadhaar Card / Jan Aadhaar Card) शामिल है, जो पहचान के लिए जरूरी है.
-
किसान को अपनी भूमि की जमाबंदी नकल (Land Ownership Record) देनी होती है, जो छह महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए.
-
स्वीकृत फर्म का कोटेशन (Quotation from Approved Firm) भी जरूरी है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना के अंतर्गत उपयोग की जाने वाली सामग्री मान्यता प्राप्त स्रोत से है.
राजस्थान सरकार की यह योजना किसानों को तकनीकी और संरक्षित खेती की ओर प्रोत्साहित करने का एक मजबूत कदम है. इससे न केवल उनकी आय बढ़ेगी बल्कि फसलें भी सुरक्षित रहेंगी. जो किसान पक्षियों की वजह से फसल को नुकसान होने से परेशान हैं, उनके लिए यह योजना एक वरदान साबित हो सकती है.