जब किसी परिवार में बेटी का जन्म होता है, तभी से मां-बाप बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए पैसे जमा करना शुरू कर देते हैं. मगर आर्थिक तंगी के चलते कई लोग बेटियों को जन्म नहीं देना चाहते हैं, इसलिए कन्या भ्रूण हत्या और लिंगानुपात जैसे कई मामले सामने आते हैं.
ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा बेटियों के लिए विशेष योजना की शुरुआत की गई है. इसका नाम भाग्य लक्ष्मी योजना (Bhagya Laxmi Yojana) है. अगर आप भी अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इस योजना की अधिक जानकारी इस लेख में जरूर पढ़िए.
भाग्य लक्ष्मी योजना क्या है? (What is Bhagya Laxmi Yojana?)
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेटियों के लिए शुरू की गई योजना के तहत माता-पिता को आर्थिक मदद प्रदान की जाती है. यह आर्थिक मदद मिलने की प्रक्रिया बेटी के पैदा होते ही प्रारंभ हो जाती है, जो बेटी के 21 साल की होने पर परिपक्वता राशि के रूप में दी जाती है. वहीं, राज्य सरकार द्वारा बेटी की पढ़ाई का खर्चा भी उठाया जाता है. इस योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल कार्ड धारकों को मिलता है.
भाग्य लक्ष्मी योजना में किस तरह से मिलता है धन लाभ (How to get money benefits in Bhagya Laxmi Yojana)
यूपी सरकार द्वारा बेटी के जन्म पर 50 हजार रुपए का बॉंन्ड दिया जाता है. जब बेटी का जन्म होता है, तब मां को बेटी के पालन-पोषण के लिए 5,100 रुपए दिए जाते हैं, ताकि शुरुआत में किसी तरह की दिक्कत न हो.
जब बेटी कक्षा 6 में आती है, तो उसके खाते में 3 हजार रुपए आ जाते हैं. इसके साथ ही कक्षा 8 में पहुंचने पर 5 हजार रुपए दिए जाते हैं और दसवीं कक्षा में पहुंचने पर 7 हजार रुपए मिलते हैं. इसी तरह 12वीं कक्षा में आने पर 8 हजार रुपए की सहायता प्रदान की जाती है. इस तरह पढ़ाई के दौरान बेटी के खाते में 23 हजार रुपए जमा किए जाते हैं. बता दें बॉन्ड 21 साल बाद मैच्योर हो जाता है और 2 लाख रुपए मिलते हैं, जो बेटी के काम आते है.
भाग्य लक्ष्मी योजना की शर्तें (Conditions of Bhagya Lakshmi Scheme)
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इस योजना का लाभ साल 2006 के बाद जन्म लेने वाली बेटियों को मिलेगा.
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बेटी के जन्म के 1 माह के अंदर आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा.
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इस योजना का लाभ लेने वाले लोग अपनी बेटी की शादी 18 साल से पहले नहीं कर सकते हैं.
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बेटी की शिक्षा सरकारी स्कूल में होनी चाहिए.
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लाभार्थी यूपी का निवासी होना चाहिए.
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इस योजना का लाभ केवल बीपीएल परिवार की बेटियों को मिलेगा.
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परिवार की आय 2 लाख रूपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.
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अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं.
भाग्य लक्ष्मी योजना के लिए जरूरी दस्तावेज (Documents Required for Bhagya Laxmi Yojana)
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यूपी का निवास प्रमाण पत्र
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बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
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माता-पिता का आधार कार्ड
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आय प्रमाण पत्र
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घर के पते का प्रमाण
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बैंक खाते का विवरण
भाग्य लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन (Application for Bhagya Laxmi Yojana)
इस योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी ई-मित्र केंद्र पर जाना होगा. ध्यान रहे कि यहां आपको कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी.