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Updated on: 23 January, 2020 12:00 AM IST

किसान को खेती-बाड़ी करने के लिए कई कृषि यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है. वह अच्छी खेती कर पाएं, इसके लिए राज्य की सरकारें कई कृषि यंत्रों पर अहम योजनाएं चलाती हैं, जिससे खेत की जुताई, बुवाई, निकाई, गुड़ाई, कटाई और दौनी आसानी से हो जाए. इन सरकारी योजनाओं के माध्यम से खेती-बाड़ी करना बहुत आसान हो जाता है. इन योजनाओं में से एक कृषि यांत्रिकीकरण योजना है, जिसके तहत राज्य की सरकारें किसानों के लिए कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देती हैं. इसी योजना के तहत बिहार की सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है.

दरअसल, किसानों को साल 2019-20 में कृषि यांत्रिकीकरण योजना के तहत कुल 75 प्रकार के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही थी, लेकिन अब सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन के मद्देनज़र कुल 81 प्रकार के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देने का फैसला किया है. अब किसानों को अतिरिक्त तीन प्रकार के ट्रैक्टर चालित सुपर सीडर और स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) मशीन पर सामान्य श्रेणी के किसानों को 75 प्रतिशत और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति श्रेणी के किसानों को 80 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी. इसके अलावा 35 एचपी से अधिक क्षमता वाले मल्टीक्रॉप थ्रेसर और ट्रैक्टर 35 एचपी, 35 एचपी से ऊपर सीड-ड्रील मशीन पर सामान्य श्रेणी के किसानों को 50 प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी. इसके लिए किसान 31 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आप ऑनलाइन आवेदन www.farmech.bih.nic.in पर कर सकते हैं.

कृषि विभाग प्रशिक्षण और सुविधा देगा

आपको बता दें कि कृषि विभाग कृषि क्षेत्र में काम करने वाले उद्यमियों को प्रशिक्षण के साथ अन्य सुविधा देगा, ताकि व्यापार को अच्छे से किया जा सके. बिहार सरकार द्वारा साल 2017 में नीति के आधार पर काम कर रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि में उद्यमियों के लिए एक मूलभूत सुविधाएं देना है. 

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English Summary: subsidy on 81 agricultural implements for bihar farmers
Published on: 23 January 2020, 04:41 IST

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