Diggy Subsidy Scheme: डिग्गी निर्माण से वंचित रह गए किसानों के लिए राजस्थान सरकार ने एक राहत की घोषणा की है. अब, किसानों को डिग्गी निर्माण के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है. पहले इस योजना के तहत डिग्गी निर्माण की अंतिम तिथि 31 मार्च थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 जून 2025 कर दिया गया है. इसका मुख्य कारण यह है कि मार्च और अप्रैल महीने में खेतों में फसलें तैयार होती हैं, जिससे किसान खुदाई और मशीनों के कार्य नहीं करवा पाए थे. इस समय के दौरान कृषि कार्य में व्यस्त रहने के कारण वे तय समय सीमा के भीतर डिग्गी निर्माण नहीं कर पाए.
किसानों की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है, जिससे किसान अब फसल कटाई के बाद आराम से डिग्गी का निर्माण कर सकेंगे और इसका लाभ उठा सकेंगे. इस कदम से किसानों को अतिरिक्त समय मिलेगा और वे बेहतर तरीके से अपनी सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ा सकेंगे. ऐसे में आइए इस खबर के बारे में विस्तार से जानते हैं-
डिग्गी निर्माण योजना का उद्देश्य और लाभ
इस योजना का मुख्य उद्देश्य नहरी क्षेत्रों में डिग्गी का निर्माण करके सिंचाई सुविधाओं को बढ़ावा देना है. राजस्थान में बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां जल स्रोतों की कमी है, और डिग्गी निर्माण से किसानों को पानी की उपलब्धता बढ़ेगी. इसके माध्यम से कृषि कार्यों में जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है, जिससे किसानों को अधिक उत्पादन प्राप्त करने में मदद मिलेगी. इस योजना से किसानों को जल के संसाधन के रूप में एक मजबूत सहारा मिलेगा, जिससे वे अपनी फसलों को बेहतर तरीके से सिंचाई कर सकेंगे.
अनुदान राशि और पात्रता
राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना के तहत किसानों को डिग्गी निर्माण के लिए अनुदान (Diggi Subsidy Scheme) दिया जा रहा है. यदि लघु एवं सीमान्त किसान न्यूनतम 4 लाख लीटर क्षमता वाली पक्की डिग्गी या प्लास्टिक लाइनिंग डिग्गी बनवाते हैं, तो उन्हें इकाई लागत का 85 प्रतिशत या अधिकतम 340000 रुपये का अनुदान मिलेगा. वहीं, अन्य किसानों को इकाई लागत का 75 प्रतिशत या अधिकतम 300000 रुपये का अनुदान मिलेगा.
पात्रता मानदंड
डिग्गी निर्माण अनुदान योजना (Diggi Subsidy Scheme) का लाभ उठाने के लिए कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं. सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि किसान के पास कम से कम 0.5 हेक्टेयर सिंचित कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए. यह शर्त यह सुनिश्चित करती है कि केवल वे किसान जो कृषि कार्य में सक्रिय रूप से संलग्न हैं, इस योजना का लाभ उठा सकें. इसके अलावा, किसानों को डिग्गी निर्माण के लिए कृषि विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी.
आवेदन प्रक्रिया
किसान इस योजना का लाभ उठाने के लिए दो तरीकों से आवेदन कर सकते हैं. पहले, वे स्वयं राज किसान साथी पोर्टल पर लॉगिन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. दूसरे, वे नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करते समय किसानों को कुछ आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, और जमाबंदी की नकल (जो छः माह से अधिक पुरानी नहीं हो) प्रस्तुत करनी होगी. आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने के बाद किसानों को आवेदन की प्राप्ति रसीद भी ऑनलाइन प्राप्त होगी.
निर्माण प्रक्रिया और भौतिक सत्यापन
डिग्गी का निर्माण कृषि विभाग की प्रशासनिक स्वीकृति के बाद ही शुरू किया जा सकेगा. इसके बाद, विभाग द्वारा डिग्गी निर्माण के पहले और बाद में भौतिक सत्यापन किया जाएगा. यह सत्यापन यह सुनिश्चित करेगा कि डिग्गी निर्माण मानक और मापदंडों के अनुसार हो रहा है. केवल उन्हीं डिग्गियों पर अनुदान राशि का भुगतान किया जाएगा जो सही मापदंडों के अनुसार बनाई जाती हैं. इसके अतिरिक्त, डिग्गी पर ड्रिप या फव्वारा सेट की स्थापना भी अनिवार्य होगी. इस शर्त के द्वारा जल की बचत और सही तरीके से सिंचाई सुनिश्चित की जाएगी, जिससे फसलें बेहतर तरीके से सिंचित हो सकेंगी.
अनुदान राशि का भुगतान
निर्धारित मापदंडों के अनुसार डिग्गी निर्माण करने के बाद, अनुदान राशि सीधे किसान के खाते में जमा कर दी जाएगी. यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी, जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी. इसके अलावा, अनुदान का भुगतान केवल तभी किया जाएगा जब निर्माण प्रक्रिया पूरी तरह से कृषि विभाग द्वारा अनुमोदित हो और भौतिक सत्यापन में कोई गड़बड़ी न पाई जाए.
अंतिम तिथि और आवेदन की वैधता
यह योजना चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लागू रहेगी. किसान 30 जून 2025 तक आवेदन कर सकते हैं और डिग्गी का निर्माण पूरा कर सकते हैं. यह समय सीमा बढ़ाने का निर्णय किसानों को ज्यादा समय देने और उनके लिए योजना का लाभ उठाना आसान बनाने के लिए लिया गया है.
आवेदन करने के लिए लिंक
किसान आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी करें.