केंद्र सरकार किसानों के आमदनी में इजाफा करने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है. जिनका सीधा लाभ देश के अलग-अलग राज्यों के करोड़ों किसानों को मिल रहा है. इन्हीं योजनाओं में से एक पीएम किसान मानधन योजना (PM Kisan Maan Dhan Scheme) भी है. इस योजना के तहत सरकारी नौकरी करने वाले लोगों की तरह ही किसानों को भी हर महीने पेंशन मिलती है.
बता दें, कि पीएम किसान मानधन योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद पेंशन देने का प्रावधान है. PM Kisan Maan Dhan योजना में 18 साल से 40 साल तक की उम्र का कोई भी किसान भाग ले सकता है. इस पेंशन कोष का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) कर रहा है.
किसानों को हर महीने मिलती है 3000 रुपये की पेंशन
पीएम किसान मानधन योजना में उम्र के अनुसार मासिक अंशदान करने पर 60 की उम्र के बाद 3000 रुपये मासिक या 36000 रुपये सालाना पेंशन मिलती है. इसके लिए अंशदान 55 रुपये से 200 रुपये तक मासिक है. अबतक इस योजना से देश के 21 लाख से ज्यादा किसान जुड़ चुके हैं. आइये जानते हैं कि PM Kisan Maan Dhan योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं-
पीएम किसान मानधन योजना क्या है? (What is PM Kisan Maandhan Yojana?)
पीएम किसान मानधन योजना में 18 से 40 वर्ष तक की उम्र वाले किसान हिस्सा ले सकते हैं, जिनके पास खेती के लिए अधिकतम 2 हेक्टेयर तक जमीन है. इन्हें योजना के तहत न्यूनतम 20 साल और अधिकतम 40 साल तक करीब 55 रुपये से 200 रुपये तक मासिक अंशदान करना होगा. इस योजना के अंतर्गत जितना योगदान किसान का होगा, उसी के बराबर योगदान केंद्र सरकार भी करेगी. यानी अगर पीएम किसान (PM Kisan) अकाउंट में आपका योगदान 55 रुपये है तो सरकार भी 55 रुपये का योगदान आपके खाते में करेगी.
पीएम किसान मानधन के लिए ऐसे कराएं फ्री रजिस्ट्रेशन
PM Kisan Maan Dhan Yojana के लिए किसान को नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. इसके लिए किसान का आधार कार्ड और खसरा खतियान की नकल ले जानी होगी. इसके साथ ही किसान की 2 पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक की पासबुक की भी आवश्यकता होगी. रजिस्ट्रेशन के दौरान किसान को पेंशन यूनिक नंबर और पेंशन कार्ड बना दिया जाएगा. इसके लिए अलग से कोई फीस नहीं लगती.
अगर बीच में बंद करना चाहते हैं स्कीम
अगर कोई किसान बीच में स्कीम छोड़ना चाहता है तो उसका पैसा नहीं डूबेगा. उसके स्कीम छोड़ने तक जो पैसे जमा किए होंगे उस पर बैंकों के सेविंग अकाउंट के बराबर का ब्याज मिलेगा. अगर पॉलिसी होल्डर किसान की मौत हो गई, तो उसकी पत्नी को 50 फीसदी रकम मिलती रहेगी.