केन्द्र सरकार किसानों के लिए किसान पेंशन योजना चला रही है जिसके तहत 60 साल के किसानों को पेंशन दी जाती है. इस योजना में हिस्सा लेने के लिए किसान की उम्र 18 से 40 की उम्र होना चाहिए. मोदी सरकार की इस स्कीम से अब तक देश के 20 लाख से अधिक किसान जुड़ चुके हैं.
पेंशन पाने के लिए किसानों को 55 से 200 रूपये तक योगदान 60 साल की उम्र तक करना होगा. जिसके बाद किसानों को हर महीने 3000 रूपये की पेंशन मिलेगी.
कैसे लें योजना का लाभ-
इस योजना का लाभ छोटी जोत और सीमांत किसानों को मिलेगा जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की जमीन है. किसानों के लिए सबसे अनिवार्य शर्त यह है कि उनकी उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए. पेंशन पाने के लिए किसानों को 55 से 200 रुपए महीने का अंशदान देना होगा. अंशदान की राशि किसानों की उम्र के ऊपर निर्भर करती है. यदि किसान की उम्र 18 साल है तो उसे हर महीने 55 रूपए और सालाना 660 रूपये का अंशदान देना होगा. तभी उन्हें 60 साल की उम्र के बाद 3 हजार रूपये महीने और साल के 36 हजार रूपये पेंशन के रूप में मिलेंगे.
सरकार भी देगी बराबर का अंशदान-
इस पेंशन योजना में किसान जितना अंशदान देगा उतना ही अंशदान सरकार भी देगी. यदि किसान 200 रूपये महीने या सालाना 2400 रूपये का अंशदान देगा तो योजना सरकार भी उतना ही अंशदान देगी.
36 हजार रूपये की पेंशन-
इस योजना के तहत सरकार सालाना 36 हजार रूपये की पेंशन 60 साल की उम्र से देना शुरू करेगी. यह देश के उन छोटे और सीमांत किसानों के लिए है जो सिर्फ खेतीबाड़ी पर निर्भर होकर अपना जीवनयापन कर रहे हैं. दरअसल, ऐसे किसानों के पास अपनी आजीविका चलाने के लिए अन्य कोई माध्यम नहीं है इसलिए उन्हें यह पेंशन दी जाएगी.
स्कीम बीच में छोड़ने पर -
यदि आप प्रधानमंत्री मानधन योजना में पैसा भरना बीच में छोड़ देते हैं तो आपका पैसा नहीं डूबेगा बल्कि आपको बैंको में सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज के बराबर पैसा आपके द्वारा भरे गए पैसों के साथ जुड़कर मिल जाएगा. वही यदि पॉलिसी धारक किसान की मौत हो जाती है उसका 50 फीसदी पैसा उसकी पत्नी को मिल जाएगा.
कैसे कराएं पंजीयन-
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को सीएससी यानि कॉमन सर्विस सेंटर (Common Service Center) पर जाकर पंजीयन करवाना होगा. इसके लिए आधार कार्ड, खसरा खतौनी, बैंक पासबुक और दो फोटो की जरूरत होगी. पंजीयन के बाद किसान को पेंशन कार्ड के साथ पेंशन का यूनिक नंबर प्राप्त हो जाएगा.
इन किसानों को नहीं मिलेगा फायदा-
जो पहले से किसी सरकारी पेंशन योजना लाभ ले रहे हैं उन्हें इसका फायदा नहीं मिल पाएगा. जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, नेशनल पेंशन योजना, कर्मचारी भविष्य निधि योजना या फिर अन्य किसी सामाजिक सुरक्षा योजना के दायरे में उन्हें इस स्कीम का फायदा नहीं मिल पाएगा.