यदि आप खुद का उद्योग या व्यापार शुरू करना चाहते हैं लेकिन पैसों की तंगी के कारण ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो चिंता मत कीजिए. मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना चला रही है जिसके अंतर्गत आप 10 लाख से 2 करोड़ रूपए तक का लोन लेकर खुद का उद्योग या सेवा क्षेत्र का बिजनेस शुरू कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं क्या है मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना और कैसे इसका लाभ उठाएं.
कौन ले सकता है लोन
इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश के किसान पुत्र या पुत्री नया उद्योग स्थापित या सेवा क्षेत्र का बिजनेस करने के लिए ले सकते हैं.
कितना लोन मिलेगा
सरकार 10 लाख से 2 करोड़ रूपए तक की परियोजना के लिए लोन प्रदान करती है.
कौन होंगे पात्र
आवेदक की उम्र 18 साल से 40 साल के बीच तथा वह 10वीं उत्तीर्ण हो. इसके लिए परिवार की आय की कोई सीमा नहीं है, लेकिन किसान परिवार पहले से उद्योग या बिजेनस फिल्ड में काम करते हुए इनकम टैक्स न भरता हो. यह लाभ उन्हीं को मिलेगा जिसके जिनके माता-पिता या स्वयं के पास खेतीबाड़ी हो एवं वह आयकरदाता न हों.
कितनी मार्जिन मनी देगी सरकार
इस स्कीम के तहत सामान्य वर्ग को परियोजना के पूंजीगत लागत का 15 फीसदी यानी 12 लाख रूपए और बीपीएल धारक को परियोजना की कुल लागत का 20 फीसदी यानि 18 लाख रूपए मार्जिनमनी सहायता प्रदान की जाएगी.
ब्याज अनुदान कितना मिलेगा
प्रोजेक्ट की कुल लागत का 5 फीसदी प्रतिवर्ष की दर से तथा महिला उद्यमी के लिए 6 फीसदी प्रति वर्ष की दर से अधिकतम 7 सालों के लिए सरकार ब्याज अनुदान देगी. हालांकि इसमें अधिकतम अनुदान 5 लाख रूपए तक का होगा.
किन उद्योगों के लिए मिलेगा लोन
मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के तहत कृषि आधारित उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के लिए लोन दिया जाता है. इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार है-केटल फीड, एग्रो प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग, मिल्क प्रोसेसिंग, टिश्यू कल्चर, दाल मिल, राईस मिल, अनाज मिल, आईल मिल, बेकरी मसाला निर्माण उद्योग, सीड ग्रेडिंग समेत अन्य कृषि आधारित क्षेत्र.
कहां से मिलेगा लोन
इस योजना का लाभ उठाने के लिए राज्य के किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य पालन विभाग, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग और पशुपालन विभाग से संपर्क करना होगा.