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Updated on: 23 November, 2019 12:00 AM IST

केंद्र की मोदी सरकार किसानों के लिए एक बहुत बड़ी योजना की शुरुआत की है. उस योजना का नाम कुछ और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है. इस योजना के तहत पेंशन स्कीम की शुरुआत की गई है. जिसमें  प्रीमियम की आधी रकम लाभार्थी किसान को देनी पड़ती है और बाकी प्रीमियम केंद्र सरकार देती है. हालांकि, इसमें एक ऐसा प्रावधान भी है जिससे आपको अपने हिस्से का पैसा भी नहीं देना होगा. लेकिन फिर भीलोग वैसा रुझान नहीं दिखा रहें है जैसा कि कृषि मंत्रालय (Ministry of Agriculture)  के अधिकारी सोच रहे थे. क्योंकि इसमें 18 से 40 साल तक के ही किसान अपना प्रीमियम जमा कर सकते हैं. इस तरह किसी किसान को कम से 20 और अधिकतम 42 साल तक अपने हिस्से का 55 से 200 रुपये तक मासिक प्रीमियम जमा करना होगा. ऐसे में लोगों की सोच यह है कि इतने दिनों तक कौन इंतजार करेगा और तब तक न जाने 3 हजार रुपये की वैल्यू कितनी रह जाएगी. स्कीम के तहत 60 साल की उम्र पार करने के बाद किसानों को सरकार 3 हजार रुपये मासिक पेंशन देगी.

 फिलहाल, केंद्र सरकार अपनी इस स्कीम में जो आधा प्रीमियम दे रही है वह तीन साल में 10774.50 करोड़ रुपये होता है.

किसानों के लिए घाटे का सौदा नहीं है पेंशन स्कीम

किसान पेंशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)  पर जाकर करवा सकते हैं. इसके लिए कोई फीस भी नहीं लगेगी. यदि कोई किसान पीएम-किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहा है तो उससे इसके लिए कोई दस्तावेज नहीं लिया जाएगा. हालांकि, आधार कार्ड (Aadhar Card) सबके लिए अनिवार्य है. यदि कोई किसान बीच में स्कीम छोड़ना चाहता है तो उसका पैसा नहीं डूबेगा. उसने स्कीम छोड़ने तक जितनी रकम जमा की होगी उस पर सेविंग अकाउंट का ब्याज मिलेगा. इस तरह किसी भी किसान के लिए यह स्कीम घाटे का सौदा नहीं है.

इन किसानों को नहीं मिल सकता लाभ

कुछ किसान ऐसे भी है जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा. ऐसे में आइये जानते है वो कौन से किसान है -

  • राष्ट्रीय पेंशन स्कीम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) स्कीम, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम (EPFO) आदि जैसी किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा स्कीम के दायरे में शामिल लघु और सीमांत किसान.

  • वे किसान जिन्होंने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय दवारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना (PM-SYM) के लिए विकल्प चुना है.

  • वे किसान जिन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय दवारा संचालित प्रधान मंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना (PM-LVM) के लिए विकल्प चुना है.

  • अच्छी आर्थिक स्थिति वाले इन कैटगरी के लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा. जैसे इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर.

  • 60 साल की उम्र पार करने के बाद मिलेगी 3000 रुपये पेंशन

  • भूतपूर्व और वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री और पूर्व और वर्तमान लोकसभा/राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं/राज्य विधान परिषदों के सदस्य. पूर्व और वर्तमान मेयर, जिला पंचायतों के अध्यक्ष.

  • केंद्र या राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के सभी कार्यरत या रिटायर्ड अधिकारी और कर्मचारी. स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा. हालांकि निगमों के मल्टी टास्किंग स्टाफ और ग्रुप डी कर्मचारी इसका फायदा ले पाएंगे.

  • टैक्स देने वाले, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा.

English Summary: Know about 'Kisan Maandhan Yojana', under which you will get 3000 rupees pension every month without giving a single rupee
Published on: 23 November 2019, 07:50 IST

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