खेती करने वाले किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है. दरअसल, सड़क के आवारा पशुओं के कारण खेती की फ़ासल को काफी नुकसान पहुँचता है, जिससे किसानों की काफी नुकसान होता है, ऐसे में राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने किसानों की मदद के लिए राजस्थान तारबंदी योजना (Rajasthan Tarbandi Yojana) की शुरुआत की है
जिसमें राज्य सरकार अब आवारा पशुओं से बचने के लिए एवं होने वाले नुकसान को रोकने के लिए किसानों को तारबंदी के लिए अनुदान प्रदान कर रही है. तो यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप भी जल्द से जल्द आवेदन करें.
तारबंदी योजना पर मिलेगा 50 फीसदी तक अनुदान (Up to 50 Percent Subsidy Will Be Available On Wire Closure Scheme)
तारबंदी योजना राजस्थान सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन के अंतर्गत चालू की गई है. इस योजना के तहत सरकार किसानों को 50 फीसदी तक अनुदान दे रही है.
क्या है राजस्थान तारबंदी योजना? (What is Rajasthan Tarbandi Scheme?)
इस योजना के तहत किसान अपने खेत की तारबंदी करवा सकते हैं. किसानों के खेत में तारबंदी में लगने वाली लागत का आधा हिस्सा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा. इस योजना के लिए राज्य सरकार ने लगभग 8.5 करोड़ रुपए का बजट रखा है.
राजस्थान तारबंदी योजना का उद्देश्य (Purpose of Rajasthan Tarbandi Scheme)
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किसानों की फसल सुरक्षित रहे.
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फसल की पैदावार भी ज्यादा मिल सके.
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खेतों में खड़ी फसल को जानवरों से बचाया जा सके.
कैसे करें आवेदन (How to Apply)
इस योजना में आवेदन करने की प्रतिक्रिया ऑनलाइन हैं. इसलिए इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट https://rajkisan.rajasthan.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. यह आवेदन केवल राजस्थान राज्य किसानों के लिए ही उपलब्ध है. जिसमें प्रत्येक किसान को 400 रनिंग मीटर की सीमा तक अनुदान मिलेगा.
इस योजना के लिए पात्रता (Eligibility For This Scheme)
इस योजना में आवेदन करने के लिए किसानों के पास 3 हेक्टेयर खेती होनी चाहिए.
योजना के लिए जरुरी दतावेज (Documents Required For The Scheme)
इस योजना में आवेदन करने के लिए किसानों के पास निम्न दस्तावेज होने चाहिये -
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खेत की नवीनतम जमा बंदी
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नक्शा ट्रेश
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आधार कार्ड, जनाधारकार्ड
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बैंक पासबुक
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पासपोर्ट साइज फोटो
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किसानों के शपथ पत्र
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रााजस्व विभाग का प्रमाण पत्र
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