देश में पशुपालन (Animal Husbandry) को काफी महत्वता दी जाती है. भारत में हर किसान के पास कम से कम एक पशु तो होता ही है, जिसके चलते उनके भरण-पोषण के लिए कई तरह की योजनाएं लाई जा रही हैं. इसी संदर्भ में राजस्थान के निवासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आयी है. जी हां, अब आप अपने पशु का भी बीमा (Animal Insurance) करवा सकते हैं. रो इस योजना का नाम है भामाशाह पशु बीमा योजना (Bhamashah Pashu Bima Scheme).
भामाशाह पशु बीमा योजना (Bhamashah Animal Insurance Scheme)
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पशुपालक अब घर बैठे पशुओं का बीमा करा सकेंगे.
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इसके लिए पशुपालन विभाग (Animal Husbandry Department) द्वारा भामाशाह पशुधन बीमा योजना के तहत पशुओं का बीमा किया जा रहा है.
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बता दें कि योजना के तहत बीमा कराने के लिए पशुपालकों के पास भामाशाह कार्ड (Bhamashah Card) होना जरूरी है.
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खास बात यह है कि पशुपालन विभाग बीमा की प्रीमियम राशि पर पशुपालकों को अनुदान देगा.
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योजना के तहत किसानों को उनके पशुओं की मृत्यु या अपंगता की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी.
भामाशाह पशुधन बीमा योजना होने वाले लाभ (Benefits of Bhamashah Pashu Bima Yojana)
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इस योजना के तहत एससी, एसटी और बीपीएल कार्ड (SC, ST and BPL card) धारकों को भैंस बीमा के लिए 413 रुपये का प्रीमियम देना होगा.
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जिसके तहत ₹50000 का बीमा कवर कवर किया जाएगा.
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साथ ही गाय का बीमा कराने के लिए ₹330 का प्रीमियम देना होगा, जिसके तहत ₹40000 का कवर दिया जाएगा.
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इसके साथ ही भैंस का 3 साल के लिए 1052 रुपये के प्रीमियम पर और गाय का 3 साल के लिए 14 साल के लिए 1402 रुपये के प्रीमियम पर बीमा किया जाएगा.
भामाशाह पशुधन बीमा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents Required for Bhamashah Pashu Dhan Bima Scheme)
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आधार कार्ड की फोटोकॉपी
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बैंक खाते की फोटोकॉपी
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भामाशाह कार्ड की फोटोकॉपी
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बीपीएल कार्ड की फोटोकॉपी
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अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभार्थियों के जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी
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आवेदन फार्म
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यदि आपका बीमित पशु मर जाता है, तो आपको लाभ पाने के लिए दावा करना होगा.
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सबसे पहले आपको बीमा कंपनी को कॉल या एसएमएस के जरिए जानकारी देनी होगी.
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इसके बाद आप बीमा कंपनी को बीमा पॉलिसी की फोटोकॉपी उपलब्ध कराएंगे.
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जिसके बाद आपको क्लेम फॉर्म भरकर बीमा कंपनी के पास जमा करना होगा.
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फॉर्म के साथ आपको मृत्यु प्रमाण पत्र, पोस्टमॉर्टम करते समय पशु चिकित्सक द्वारा ली गई फोटो और टैग के साथ ली गई फोटो भी जमा करनी होगी.
भामाशाह पशुधन बीमा योजना में आवेदन कैसे करें? (How to apply in Bhamashah Pashu Bima Scheme?)
भामाशाह पशुधन बीमा योजना (Bhamashah Pashu Bima Yojana) का लाभ उठाने के लिए पशुपालक को इसकी आधिकारिक वेबसाइट rajasthan.gov.in पर जा सकते हैं. फिर फॉर्म डाउनलोड कर इसको भरकर सबमिट कर सकते हैं.