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Updated on: 15 June, 2020 12:00 AM IST

पश्चिम बंगाल में कृषक बंधु योजना का लाभ किसानों को मिलने लगा है. पर्यटन मंत्री गौतम देव ने पिछले बुधवार को सिलीगुड़ी के आठरोखाई ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक मृत कृषक अमृतचंद्र सिंह की पत्नी को कृषक बंधु परियोजना के तहत दो लाख रुपए का चेक प्रदान किया. अमृतचंद्र की जनवरी माह में मृत्यु हो गई थी. दो लाख रुपए की राशि मिलने के बाद मृत कृषक के परिजनों ने सरकार के प्रति कृतज्ञता जताई है.

मंत्री गौतम देव ने कहा कि कोरोना संकट, चक्रवाती तूफान और अन्य कई समस्याओं से उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थिति में भी सरकार किसानों की आर्थिक मदद के लिए तैयार है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पिछले साल अपनी जिस महत्वाकांक्षी कृषक बंधु परियो की शुरूआत की उसका लाभ अब किसानों को मिलने लगा है. कृषक बंधु परियोजना को बेहतर बताते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना को राज्य में लागू करने से इनकार कर दिया है. उनका तर्क है कि राज्य सरकार की कृषक बंधु योजना से किसानों की जरूरतें पूरी जाएगी. फसल बीमा से लेकर दुर्घटना और मौत होने पर भी किसानों को इस योजना के तहत आर्थिक लाभ मिलेगा. जब राज्य में किसानों के लिए इतनी अच्छी योजना पहले से ही मौजूद है तो अन्य किसी केंद्रीय योजना का लाभ लेने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी.

कृषक बंधु योजना के तहत 19 से लेकर 60 वर्ष की उम्र तक कृषक परिवार का कोई भी सदस्य इस योजना का लाभ पाने का हकदार है. इस योजना के तहत नाम पंजीकृत करने वाले किसान और खेतीहर मजदूरों की असमय मौत होने पर उनके परिजनों को सरकार दो लाख रुपए की राशि देती है. साथ ही सरकार फसल बीमा की प्रिमियम का भुगतान खुद करती है. इस योजना के तहत प्रति एकड़ भूमि पर किसानों को 5 लाख रुपए सालाना आर्थिक मदद भी सरकार देती है.

उल्लेखनीय है कि अभी तक राज्य में 47 लाख 19 हजार 439 किसानों ने कृषक बंधु परियोजा का लाभ पाने के लिए अपना नाम पंजीकृत किया है. हालांकि राज्य में 72 लाख किसान समेत असंख्य खेतीहर मजदूर भी कृषि कार्य से जुड़े हैं. सरकार ने अधिक से अधिक किसानों को कृषक बंधु परियोजना का लाभ पाने के लिए अपना नाम पंजीकृत करने को कहा है. राज्य सरकार की कृषक बंधु योजना कोई ज्यादा पुरानी नहीं है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किसानों को आर्थिक मदद और संपूर्ण राहत प्रदान करने के उद्देश्य से पिछले वर्ष 2019 में ही इस योजना की शुरूआत की थी.

राज्य का कोई भी किसान कृषक बंधु योजना का लाभ पाने के लिए ऑनलाइन अपना नाम पंजीकृत करा सकता है. 2020 के लिए इस योजना के तहत ऑनलाइन नाम पंजीकृत कराने की प्रक्रिया शुरू हुई है.

  • आवेदन के लिए कृषि विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट https/krishakbandhu.net पर लॉगइन करना होगा.

  • होमपेज खुलने के बाद कृषि विभाग टैब पर क्लिक करना होगा.

  • नए आवेदकों को कृषक बंधु साइनअप अप्शन पर क्लिक करना होगा.

इसके बाद नाम पंजीकृत करने वाला फार्म खुल जाएगा. संबंधित व्यक्तिगत विवरण को अच्छी तरह भरने के बाद सबमीट बटन पर क्लिक करना होगा. सबमीट करने के बाद आपका आवेदन पत्र जामा हो जाएगा.

फार्म जमा होने के  बाद आवेदक को को नाम समेत एक पासवर्ड भी मिलेगा. इसी पासवर्ड के जरिए आवेदक फिर अपना स्टेटस देखने के लिए लागइन कर सकता है. नाम पंजीकृत करने लिए ऑनलाइन फार्म भरने के बारे में कोई भी किसान सुबह 10 से लेकर शाम छह बजे तक हेल्पलाइन नंबर 8336957370 पर संपर्क कर सकता है.

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English Summary: Farmers started getting benefits of Krishak Bandhu scheme in Bengal, know how to apply
Published on: 15 June 2020, 02:23 IST

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