किसान खेतों में फसलों की बुवाई करने के बाद चिंता में रहते हैं कि कभी मौसम की बेरुखी से फसल बर्बाद न हो जाए या फिर कीट या रोग का प्रकोप न हो जाए, लेकिन इन दिनों किसान एक और बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं. यह समस्या खेतों में खड़ी फसल पर आवारा जानवरों के हमले की है. आज के समय में मशीनीकरण कृषि क्षेत्र में मुख्य भूमिका निभा रही है, इसलिए खेती में पशुओं का भूमिका लगभग खत्म हो गई है. परिणाम यह है कि अब झुंड के झुंड में गाय, बैल, सूकर और नील गाय खुले घूमते हैं. ये जानवर किसानों के लिए एक बड़ी समस्या बन गए हैं. किसान इनसे अपनी फसल को बचाने के लिए खेत के चारों तरफ कटीले तारों की बाड़ (Field Fence) लगवाते हैं. मगर इसमें भी एक बड़ी समस्या यह है कि बीघों में फैले खेत की तारबंदी कराना हर किसान के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि इसमें आर्थिक लागत बहुत ज्यादा लगती है. ऐसे में राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने किसानों की मदद के लिए राजस्थान तारबंदी योजना (Rajasthan Tarbandi Yojana) शुरुआत की है. आइए आपको राजस्थान तारबंदी योजना के उद्देश्य, पात्रता और ज़रूरी दस्तावेज से जुड़ी जानकारी देते हैं.
क्या है राजस्थान तारबंदी योजना? (What is Rajasthan Tarbandi Scheme?)
इस योजना के तहत किसान अपने खेत की तारबंदी करवा सकते हैं. किसानों के खेत में तारबंदी में लगने वाली लागत का आधा हिस्सा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा. इस योजना के लिए राज्य सरकार ने लगभग 8.5 करोड़ रुपए का बजट रखा है.
राजस्थान तारबंदी योजना के तहत सब्सिडी (Subsidy under Rajasthan Tarbandi Scheme)
इस योजना के तहत अधिकतम 400 मीटर तक की तारबंदी के लिए ही सब्सिडी दी जाएगी. राज्य सरकार किसान को 50 प्रतिशत की देती है. किसान को अधिकतम 40 हजार रुपए तक की मदद मुहैया कराई जाएगी, जो कि किसान के खाते में सीधे ट्रांसफर कर दी जाती है.
राजस्थान तारबंदी योजना का उद्देश्य (Purpose of Rajasthan Tarbandi Scheme)
किसानों की फसल सुरक्षित रहे.
फसल की पैदावार भी ज्यादा मिल सके.
खेतों में खड़ी फसल को जानवरों से बचाया जा सके.
जो किसान जानवरों के प्रकोप से खेती करना छोड़ रहे हैं, उन्हें एक बार फिर से खेती से जोड़ने का उद्देश्य है.
राजस्थान तारबंदी योजना के लिए पात्रता (Eligibility for Rajasthan Tarbandi Scheme)
किसान राजस्थान का निवासी होना चाहिए.
किसान के पास खेती के लिए कम से कम 0.5 हेक्टेयर की जमीन होनी चाहिए.
राज्य सरकार किसान को 50 प्रतिशत देगी.
किसान को अधिकतम 40 हजार रुपए की मदद मुहैया कराई जाएगी.
किसान को अधिकतम 400 मीटर तक की तारबंदी के लिए सब्सिडी दी जाएगी.
राजस्थान तारबंदी योजना के लिए जरूरी दस्तावेज (Documents required for Rajasthan Tarbandi Scheme)
आधार कार्ड
राशन कार्ड
जमीन की जमाबंदी
मोबाइल नंब
राजस्थान तारबंदी योजना ऑनलाइन आवेदन (Rajasthan Tarbandi Scheme online application)
सबसे पहले http://www.agriculture.rajasthan.gov.in/content/agriculture/hi.html पर क्लिक करना होग.
यहां आपको राजस्थान तारबंदी योजना का एक एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा
इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करें.
पूछी गई जानकारी को भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें.
इस चरह आप राजस्थान तारबंदी योजना का फॉर्म भर के अप्लाई कर सकते हैं.
राजस्थान तारबंदी योजना ऑफलाइन आवेदन (Rajasthan Tarbandi Scheme Offline Application)
अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो आप नजदीकी सुविधा केंद्र में जाकर आवेदन कर सकते हैं.
इसके लिए आपको तारबंदी योजना के फार्म को भरना होगा.
फार्म के साथ आवश्यक दस्तावेज लगाने होंगे.
इसके बाद आपके मोबाइल पर आवेदन की पूरी जानकारी प्रदान करवा दी जाएगी.
आपका आवेदन पात्रता की जांच के लिए अधिकारियों के पास जाएगा. इसके बाद आपको सब्सिडी की राशि मिल जाएगी.