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Updated on: 14 June, 2020 12:00 AM IST

देशभर के किसानों के लिए केंद्र सरकार (Government of India) की तरफ से फसल बीमा योजना लागू की गई है. इसके तहत अब तक करीब 14 हजार करोड़ रुपए का फसल बीमा होने का दावा किया गया है. इसमें अभी तक सिर्फ 9 हजार करोड़ रुपए का भुगतान हो पाया है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो यूपी, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र के किसानों को सबसे अधिक भुगतान मिला है.

आपको बता दें कि पहले फसल का बीमा कराना सभी किसानों के लिए ज़रूरी था, लेकिन अब इस योजना को स्वैच्छिक कर दिया है. अगर किसान चाहे, तो फसल बीमा का प्रीमियम बैंक में जमा कर सकता है. इस बीच किसानों के लिए ज़रूरी जानकारी देनी है कि अगर किसान पीएम फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) के तहत खरीफ फसलों का बीमा कराना चाहते हैं, तो इसके आवेदन की आखिरी तारीख 31 जुलाई तक है.

अगर कोई किसान पीएम फसल बीमा योजना का लाभ नहीं उठाना चाहता है, तो वह आखिरी तारीख के 7 दिन पहले लिखित रूप से अपनी बैंक शाखा को जानकारी दे सकता है. बता दें कि किसान सी.एस.सी, बैंक, एजेंट या बीमा पोर्टल https://pmfby.gov.in/ से बीमा के लिए आवेदन कर सकते हैं.

योजना में बड़ा बदलाव

इस साल किसानों के लिए पीएम फसल बीमा योजना स्वैच्छिक कर दी गई है. साफ शब्दों में कहें, तो इस योजना का लाभ किसान अपनी मर्जी से उठा सकते हैं. किसानों को फसल बीमा के लिए बैंक में आवेदन करना होगा. अगर किसान बैंक में जाकर फसल बीमा कराने का विकल्प देगा, तो फसल का बीमा प्रीमियम काटा जाएगा.

ऐसे मिलता है फसल बीमा का लाभ

  • किसान को फसल बुवाई के 10 दिन के अंदर आवेदन करना होता है.

  • अगर फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से बर्बाद हो जाती है, तो बीमा की राशि का लाभ मिलता है.

  • बुवाई से कटाई के बीच खड़ी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, रोगों और कीटों से हुए नुकसान की भरपाई होती है.

  • किसानों को खड़ी फसलों के दौरान स्थानीय आपदा, ओलावृष्टि, भू-स्खलन, बादल फटने, आकाशीय बिजली से हुए नुकसान की भरपाई मिलती है.

  • अगर फसल कटाई के 14 दिन तक बेमौसम चक्रवाती बारिश, ओलावृष्टि और आंधी से बर्बाद होती है, तो इस योजना का लाभ मिलता है.

  • फसल क्षति का आकलन कर बीमा कंपनी भरपाई करती है.

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इतना मिलता है प्रीमियम

सरकार द्वारा खरीफ फसलों के लिए 2 प्रतिशत प्रीमियम तय किया गया है. इसके साथ ही रबी फसलों के लिए  1.5 प्रतिशत का प्रीमियम तय हुआ है. इस योजना में कॅमर्शियल और बागवानी फसलों के लिए भी बीमा सुरक्षा दी जाती है. इसमें किसानों को 5 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है. बता दें कि पीएम फसल बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को फोटो, आईडी कार्ड, एड्रेस प्रूफ, खेत का  खसरा नंबर समेत क्षति हुई फसल का सबूत देना पड़ता है.

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English Summary: Farmers can insure kharif crop till 31 July under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
Published on: 14 June 2020, 05:51 IST

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