ई-श्रम कार्ड धारकों (E-Shram Card Holders) को अक्सर अपनी किस्त को लेकर सवाल रहते हैं कि उनका लिस्ट में नाम है या नहीं. साथ ही, लोगों से पंजीकरण करते समय कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन फेल हो जाता है. ऐसे में आपको आपके सवाल का सही जवाब और समस्याओं का समाधान इस लेख के आखिरी में मिलेगा.
ई-श्रम योजना की मुख्य बातें (E-Shram Scheme)
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सीमांत किसान, छोटे किसान, कृषि मजदूर, निर्माण श्रमिकों, चमड़ा मजदूर, मछुआरों, पशुपालन श्रमिक ,क्रॉपर्स ,बीड़ी रोलर्स और असंगठित क्षेत्रों में लगे अन्य श्रमिक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.
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ई-श्रम में पंजीकरण करने के लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए. इसके साथ ही, आपके पास राष्ट्रीय पहचान पत्र भी होना चाहिए.
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इसका लाभ आप तभी उठा सकते हैं, जब आपके पास कोई बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर होगा, जिससे आपका आधार कार्ड लिंक हो.
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इसके लिए लाभार्थियों की आयु 16 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
ई-श्रम किस्त के लिए कहां जाएं (E-Shram Helpdesk)
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सबसे पहले आप इसके आधारिक पोर्टल gov.in पर जाएं.
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इसके बाद आपको श्रम और रोजगार का आधिकारिक पोर्टल आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.
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इस पोर्टल पर आपको कई तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें इस स्कीम के बारे में आप अच्छे से जान पाएंगे.
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यदि आपको इस स्कीम से जुडी किसी भी तरह की समस्या या आपका नाम इसकी क़िस्त में नहीं है, तो आप इसके हेल्पलाइन नंबर '14434' पर भी कॉल कर सकते हैं.
जरूरी सूचना (E-Shram Important Details)
ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि असंगठित श्रमिक की आयु 16-59 वर्ष के बीच होनी चाहिए. वह ईपीएफओ/ईएसआईसी या एनपीएस का सदस्य नहीं होना चाहिए.
इसके अलावा, ई-श्रम पोर्टल पर केवल खेतिहर मजदूर और भूमिहीन किसान ही पंजीकरण कर सकते हैं, अन्य किसान इसके पात्र नहीं हैं.