भारत सरकार ने किसान परिवारों के लिए एक योजना संचालित की है, जिसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) कहा जाता है. इसके तहत देश के किसानों को सालाना 6 हजार रुपए दिए जाते हैं.
इसके तहत सरकार 2-2 हजार रुपए की तीन किस्त जारी करती है, जो कि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है. मतलब साफ है कि सालभर में 3 किस्त जारी करके हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है. जरूरी जानकारी यह है कि इस योजना को लेकर समय-समय पर बदलाव होते रहते हैं, इसलिए आप सभी के मन में कई तरह के सवाल आते होंगे. शायद एक सवाल यह भी होगा कि क्या पीएम किसान योजना का लाभ पति-पत्नी, दोनों उठा सकते हैं? आज हम अपने इस लेख में आपके इस सवाल का जवाब लेकर आए हैं, तो इस लेख को अंत तक जरूरी पढ़ते रहिए.
किसान परिवार के लिए है योजना
पीएम किसान योजना (PM Kisan Scheme) किसान परिवार के लिए लागू की गई है. इस योजना के तहत परिवार का आशय पति-पत्नी और दो नाबालिग बच्चों से है. मतलब यह है कि परिवार के किसी एक सदस्य को योजना का लाभ मिल सकता है न कि पति-पत्नी, दोनों को.
पति-पत्नी किस्त लेते हैं तो क्या होगा?
अगर पीएम किसान योजना (PM Kisan Scheme) की किस्त कोई भी पति-पत्नी लेते हैं, तो उनसे किस्त की रिकवरी की जा सकती है. बता दें कि कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें किसानों के साथ-साथ उनकी पत्नी और बच्चों को भी लाभ मिला है. मगर इस योजना का ऐसे अपात्र लोग लाभ नहीं उठा सकते हैं. अगर कोई ऐसा करता है, तो सरकार उनसे रिकवरी कर राशि वसूल सकती है.
लाभार्थियों को किया जाएगा सूची से बाहर
जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ऐसे अपात्र लोगों की पहचान कर उन्हें लाभार्थियों की सूची से बाहर कर देती है. इसके लिए सरकार की तरफ से जांच काराई जाती है कि योजना का लाभ उठाने वाला सच में किसान हैं भी या नहीं. अगर किसान हैं, तो पीएम किसान योजना के लिए पात्र हैं या नहीं, इसलिए इस योजना के लिए आवेदन करने के बाद भी फील्ड वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी की जाती है. इसका मकसद यह है कि इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिल सके, जो सच में आर्थिक मदद के पात्र हैं.
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