मोदी सरकार (Modi Government) देश के नागरिकों को आर्थिक रूप से सबल और मजबूत बनाने का हर संभव प्रयास करती नजर आ रही है, इसलिए तमाम ऐसी योजनाओं (Schemes) को शुरू किया जा रहा है जिसकी मदद से देश की गरीबी को बढ़ने से रोका जा सके. देश का विकास तभी संभव है, जब हर वर्ग सामान्य या फिर उसके आस-पास भी पहुँच सके.
इसी कड़ी में आज हम सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में बात करेंगे, जिसका लाभ अधिकतर सभी लोगों को मिल रहा है.
दरअसल, सरकार ने पिछले दिनों एक ऐसी योजना चलाई है, जिसमें दुकानदारों को भी 60 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलने का प्रावधान है. जी हाँ ,इससे पहले आपने वृद्धा पेंशन सुना होगा, लेकिन अब सरकार दुकानदारों को भी 60 वर्ष के बाद आराम करने का मौका दे रही है. इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराने वाले व्यक्ति/दुकानदारों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा.
कब और कैसे मिलेगी पेंशन (When and how to get pension)
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सरकार अपनी और से खुद का बिजनेस करने वाले लोगों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) लेकर आई है.
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इसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपके कारोबार का सालाना टर्नओवर 5 करोड़ रुपये या उससे कम होना चाहिए.
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यह एक स्वैच्छिक योजना है, जिसमें बिजनेस करने वाले को 60 वर्ष उम्र पूरी होने पर 3,000 रुपये महीने की न्यूनतम पेंशन (Pension) मिलेगी.
2019 में की गई योजना की शुरुआत (Scheme launched in 2019)
भाजपा सरकार ने इस योजना को 2019 में शुरू किया था. यदि योजना में रजिस्ट्रेशन कराने वाले की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी की तरफ से बनाए गए नॉमिनी (पति / पत्नी) को पारिवारिक पेंशन के रूप में आवेदक की पेंशन का 50 प्रतिशत दिया जाएगा. अधिक जानकारी के लिए आप Labor.gov.in और maandhan.in पर भी लॉगइन कर सकते हैं.
योजना के लिए पात्रता और लाभ (Eligibility and benefits for the scheme)
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इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराने वाले व्यापारी की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
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साथ ही व्यापार करने वाले व्यक्ति का सालाना करोबार 5 करोड़ रुपये या उससे कम होना चाहिए.
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इससे अधिक आय वाले व्यक्ति को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा.
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अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी नौकरी या नौकरी कर रहा है और साथ में बिजनेस भी करता है. उसे भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
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जरुरी दस्तावेज (Required documents)
एनपीएस एनरोलमेंट के लिए आपके पास इन दस्तावेजों (Documents) का होना अनिवार्य है.
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आधार कार्ड (Aadhaar Card)
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बचत बैंक खाता (Savings Bank Account)
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जनधन खाता संख्या (Jan Dhan Account Number)
योगदान
योजना में केंद्र सरकार की तरफ से भी रजिस्ट्रेशन कराने वाले के खाते में अंशदान किया जाता है. स्कीम से जुड़ने वालों को 60 वर्ष की आयु तक बचत बैंक खाते या जनधन खाते से ऑटो डेबिट (Auto Debate) के जरिए कंट्रीब्यूशन करना होगा.