भारत में हरियाणा उन राज्यों में से एक है जहां पर खेती- किसानी बड़े पैमाने पर की जाती है और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़े हुए हैं, इसलिए यहां की सरकार भी किसानों की सहायता के लिए कई प्रकार की योजनाएं चला रही है, जिसमें कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए सब्सिडी देना भी एक योजना के तौर पर शामिल है.
दरअसल, यह योजना वर्ष 2022-23 में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा खेती में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) योजना के तहत विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान देने की शुरुआत की गई थी, जिसके लिए किसान आज यानी 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि पहले इसकी अंतिम तिथि 25 तारीख तय की गई थी, जिसे बढ़ाकर 31 कर दी गई है.
इन कृषि यंत्रो पर मिल रही है सब्सिडी( on these machines subsidy are available)
हरियाणा के किसानों के लिए खेती में उपयोग होने वाली कई प्रकार की मशीनों पर सब्सिडी दी जा रही है. जैसे- स्ट्रॉ बेलर (हे-रेक के साथ), सुपर प्रबंधन प्रणाली (SMS), हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर/मल्चर/श्रेडर, रोटरी स्लेशर/शर्ब मास्टर, रिवेर्सिब्ल एमबप्लो, सुपर सीडर, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, रिपर कम बाइंडर/ट्रैक्टर चालित क्रॉप रिपर /स्वयं चालित क्रॉप रीपर शामिल हैं.
आवेदन कैसे करें(How to apply)
जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो भी किसान इस सब्सिडी का लाभ लेना चाहते हैं वे कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट www.agriharyana.gov.in पर मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पंजीकरण नंबर/पंजीकृत मोबाइल नंबर द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
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टोकन राशि जमा करनी पड़ेगी( Token money is mendatory)
सब्सिडी का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना जरुरी है. इसके साथ में टोकन राशि भी जमा करानी पड़ेगी. जैसे अगर कृषि यंत्रों की कीमत 2.5 लाख से कम है, उसके लिए 2500 रुपए व जिन कृषि यंत्रों की कीमत 2.5 लाख से अधिक है, उसके लिए 5 हजार रुपए टोकन राशि जमा करवानी है.
ये दस्तावेज देना होंगे जरुरी(required documents)
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन पत्र के साथ-साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड , बैंक पासबुक, ट्रैक्टर की वैध RC की एक-एक फोटोकॉपी जमा करानी होगी. इसके अलावा जिसके नाम पर कृषि यंत्र खरीदना है उनका एक शपथ पत्र जिसमें पिछले दो वर्षों में उक्त कृषि यंत्र न खरीदने का विवरण दिया गया हो व पटवारी की रिपोर्ट, आरक्षित वर्ग का प्रमाण पत्र व मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पर साथ सलंग्न करना अनिवार्य है.
तीन कृषि यत्रों के लिए कर सकते हैं आवेदन( limits of taking subsidy)
हरियाणा सरकार की इस योजना में किसान ज्यादा से ज्यादा तीन कृषि यत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं.