किसानों की खेतीबाड़ी से ही आम जनता का पेट भरता है, लेकिन फिर भी कृषि क्षेत्र में किसानों को कई कड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. अगर मौजूदा समय की बात करें, तो खेती को आसान बनाने के लिए कई नई तकनीक विकसित हो चुकी हैं.
इसमें से एक कृषि यंत्र भी है. बता दें कि कृषि यंत्रों का खेत की तैयारी, बुवाई, सिंचाई और कटाई में महत्वपूर्ण स्थान है. इनके उपयोग से ही फसल उत्पादन और गुणवत्ता में बढ़ोत्तरी होती है, इसलिए केंद्र औऱ राज्य सरकार भी कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्रदान करती रहती है. इससे किसानों को आसानी से कृषि यंत्र उपलब्ध हो जाते हैं, साथ ही खेती भी आसान हो जाती है. इसमें कृषि यंत्र निर्माताओं की अहम भूमिका है. इसी कड़ी में हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कृषि यंत्र निर्माताओं को यंत्र खरीदने के लिए वर्ष 2021-22 के लिए अनुमोदित करने हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. आइए आपको इस संबंध में पूरी जानकारी देते हैं.
कृषि यंत्र निर्माताओं से मांगे आवेदन
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की तरफ से कृषि यंत्र निर्माताओं को यंत्र खरीदने के लिए स्वीकृत करने हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. यह आवेदन वर्ष 2021-22 के लिए मांगे गए हैं. अगर कृषि यंत्रों की बात करें, तो इसमें सुपर एसएमएस, हैप्पी सीडर, चोपर/सरेडर/मल्चार, शर्ब मास्टर, पैडी स्ट्रा, रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड पलो, रोटरी स्लेसर, जीरो टिल सीड ड्रील, हेरेक, सुपर सीडर, स्ट्रा बेलर, स्वचालित ट्रेक्टर चलित क्राप रिपर आदि शामिल हैं.
विभाग का कहना है कि पिछले साल स्वीकृत किए गए कृषि यंत्रों से निर्धारित किए गए मूल्यों पर चालू वित्त वर्ष में भी स्वीकृत किया जाता है. इसके अलावा, जो कृषि यंत्र निर्माता वित्त वर्ष 2020-21 में स्वीकृत नहीं थे उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है.
क्यों मांगे हैं आवेदन?
जानकारी के लिए बता दें कि ऐसे कृषि यंत्र निर्माता, जो राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत दरों पर यंत्र सप्लाई करने के इच्छुक हैं, तो वह इसके लिए आवेदन कर सकते हैं.
कैसे करें आवेदन?
कृषि यंत्र निर्माता अपना आवेदन टेस्ट रिपोर्ट व शपथ पत्र समेत निदेशालय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग सेक्टर 21 पंचकूला में जमा कर सकते हैं.
आवेदन की अंतिम तिथि
कृषि यंत्र निर्माता 27 जुलाई 2021 तक किसी भी कार्य दिवस पर आवेदन जमा कर सकते हैं.
संपर्क सूत्र
इसकी अधिक जानकारी के लिए आप www.agriharyana.gov.in पर विजिट कर सकते हैं. इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर 0172-2571553, 2571544 व 2576210 पर संपर्क कर सकते हैं.