भारत में कई असहाय विधवा महिलाएं ऐसी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है. जिस वजह से विधवा महिलाओं को अपना जीवन व्यतीत करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.ऐसे में देश की विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने विधवा पेंशन योजना (Widow Pension Scheme) को शुरू किया है.
जिसके तहत विधवा महिलाओं को पेंशन (Pension To Women) के रूप में आर्थिक मदद राशि प्रदान की जाती है.
इस योजना के तहत हर राज्य में अलग – अलग पेंशन राशि दी जाती है. जिसमें हरियाणा राज्य (Haryana State) सरकार ने अपने राज्य की विधवा महिलाओं के लिए विधवा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं को हर महीने 2250 पेंशन (2250 Pension Every Month) की सुविधा दे रही है. तो अगर आप भी हरियाणा राज्य के निवासी हैं तो आप इस योजना में आवेदन कर लाभ उठा सकते हैं. इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन प्रक्रिया जानिए.
विधवा पेंशन योजना के लिए पात्रता (Eligibility For Widow Pension Scheme)
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विधवा महिला पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता की बात करें तो आवेदक महिला के परिवार की सालाना आय 200000 रूपए या इससे कम होनी चाहिए.
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साथ ही महिला आवेदक किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ नहीं उठा रही हो. इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिला को पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है
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इसके आलावा महिला का राष्ट्रीय कृत बैंक में खाता भी होना चाहिए.
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वहीँ महिला की आयु सीमा की बात करें तो महिलाओं की आयु 18 वर्ष या फिर इससे ज्याद होनी चाहिए.
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विधवा पेंशन योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया (Procedure To Apply For Widow Pension Scheme)
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सबसे पहले आवेदक को इसकी अधिकारिक लिंक https://socialjusticehry.gov.in/पर जाना होगा.
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लिंक खुलने के बाद आपके सामने विधवा पेंशन का ऑप्शन दिखाई देगा, वहां आपको क्लिक करना होगा.
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इसके बाद आपको Apply Now पर क्लिक करना होगा.
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इसके बाद आपके सामने अगले पेज पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जायेगा.
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आपको अपने इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सभी विवरण को भरना होगा.
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रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद आपको सबमिट करना होगा.
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इस तरह से आपका आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.