छोटे एवं सीमांत किसानों को उन्नतशील बनाने के लिए तमाम योजनाएं संचालित की जा रही हैं. इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की सरकार भी राज्य के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कई योजनाएं लेकर आ रही है.
इसमें एक फ्री बोंरिग योजना (Free Boring Scheme) भी शामिल है. इस योजना के तहत किसानों को खेतों में फ्री बोरिंग की सुविधा दी जा रही है. तो चलिए आपको बताते हैं कि उत्तप प्रदेश सरकार फ्री बोरिंग योजना क्या है और किस तरह किसान सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं?
क्या है फ्री बोरिंग योजना? (What is Free Boring Scheme?)
उत्तर प्रदेश में फ्री बोरिंग योजना (Free Boring Scheme) का क्रियान्वयन सिंचाई विभाग द्वारा किया जाता है. नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर (National Bank for Agriculture) एंड रूरल डेवलपमेंट (Rural Development) ने इस योजना के तहत विभिन्न हॉर्स पावर के पंपसेट खरीदने के लिए कर्ज की सीमा तय की है.
किसानों को पम्प की खरीदी में सब्सिडी प्रदान की जाती है. इस योजना का लाभ उठाकर किसान अपने खेतों में सिंचाई की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं. इसके साथ ही ज्यादा-से-ज्यादा सब्जी एंव फसलों को तैयार कर सकते हैं.
फ्री बोरिंग योजना के तहत सब्सिडी (Subsidy under free boring scheme)
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छोटे किसानों के लिए बोरिंग पर सब्सिडी की अधिकतम सीमा 5,000 रुपए तय की गई है.
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वहीं, सीमांत किसानों के लिए बोरिंग पर सब्सिडी की अधिकतम सीमा 7,000 रुपए निर्धारित है.
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इसी तरह छोटे किसानों को पंप सेट खरीद कर बोरिंग लगाने पर अधिकतम 4500 रुपए की सब्सिडी दी जाती है.
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सीमांत किसानों द्वारा बोरिंग पर खरीदा एवं स्थापित किए पम्पसेट पर अधिकतम सब्सिडी 6,000 दी जाएगी.
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अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के छोटे और सीमांत किसानों के लिए बोरिंग पर अधिकतम 10,000 रुपए तक की सब्सिडी तय की गई है.
जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना में बोरिंग से शेष राशि 10,000 रुपए की सीमा के अधीन है. वहीं, रिफ्लेक्स वाल्व, डिलीवरी पाइप, बेंड आदि जैसी सामग्री उपलब्ध कराने की अतिरिक्त सुविधा भी उपलब्ध है. इसके अलावा बोरिंग पर पम्पसेट लगाने पर अधिकतम 9,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी.
फ्री बोरिंग योजना में आवेदन प्रक्रिया (Application process in free boring scheme)
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उत्तर प्रदेश फ्री बोरिंग योजना (Free Boring Scheme) आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए https://minorirrigationup.gov.in/ पर क्लिक करें.
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इस फॉर्म को ऑनलाइन डाउनलोड (Online Download) करने के बाद एक प्रिंटआउट निकालना है.
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इस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को भरकर अपने जिले के प्रखंड विकास अधिकारी-सहायक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग कार्यालय में जमा करना है.
इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पाइप की खरीदी पर भी सब्सिडी दी जा रही है. किसान भाईयों को 90 मिमी आकार के एचडीपीई पाइप की लागत न्यूनतम 30 मीटर से अधिकतम 60 मीटर तक की 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी.
जानकारी के लिए बता दें कि एचडीपीई पाइप की लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 3000 रुपए सब्सिडी के रूप में दिए जाएंगे. इस तरह उत्तर प्रदेश की यह योजना किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है.