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Updated on: 20 December, 2021 12:00 AM IST
Pension Scheme

सरकार अपने नागरिकों के लिए ऐसी कई योजनाएं लाती रहती है, जिससे उन्हें अधिक से अधिक लाभ मिल सके. हर किसी की इच्छा होती है कि उसके अकाउंट में मंथली पेंशन (Monthly Pension) आती रहे. ऐसे में सरकार ने देश के कर्मचारियों के लिए एम्प्लोयी पेंशन स्कीम (Employee Pension Scheme) की सुविधा दी हुई है. मगर कम लोगों को  इस स्कीम की बारे में पता है, इसलिए आज हम इस योजना की विस्तार से जानकारी देने वाले हैं.

EPF- कर्मचारी पेंशन योजना

कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) को वर्ष 1995 में संगठित क्षेत्र (Organized Sectors) में कर्मचारियों की मदद करने के मुख्य उद्देश्य से शुरू किया गया था. यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा प्रदान की जाती है और यह सुनिश्चित करती है कि कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पेंशन मिले. इस योजना का लाभ मौजूदा और साथ ही नए ईपीएफ सदस्य उठा सकते हैं.

कौन है इस योजना के पात्र (Who is eligible for this scheme)

  • वह EPFO का सदस्य होना चाहिए या उसने कम से कम 10 साल की सेवा या रोजगार पूरा कर लिया हो.

  • जब आवेदक 58 वर्ष की आयु तक पहुंचता है, तो मासिक पेंशन (Monthly Pension Scheme) शुरू हो जाती है.

  • कर्मचारी जो कम से कम दस वर्षों से ईपीएफ में योगदान कर रहे हैं, वो इस योजना के लिए पात्र हैं.

ईपीएस के तहत पेंशन के प्रकार (Types of Pension under EPS)

विधवा पेंशन (widow pension)- पात्र सदस्य की विधवा को विधवा पेंशन प्रदान की जाती है. पेंशन शेष राशि का भुगतान विधवा की मृत्यु या पुनर्विवाह तक किया जाएगा. यदि कई विधवाएं हैं, तो पेंशन का भुगतान सबसे अधिक उम्र की विधवा को किया जाएगा. विधवा की पेंशन की राशि कर्मचारी की पेंशन राशि से निर्धारित होती है. विधवा पेंशन की न्यूनतम राशि 1,000 रुपये है.

बाल पेंशन (child pension)- मृत कर्मचारी के जीवित बच्चे को कर्मचारी पेंशन योजना से बाल पेंशन मिलती है. एक बाल पेंशन की कुल राशि जो जारी की जा सकती है वह विधवा पेंशन का 25% है. बच्चा 25 वर्ष का होने तक पेंशन का हकदार होगा. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बाल पेंशन की गणना उसी तरह की जाती है जैसे विधवा पेंशन की होती है.

अनाथ पेंशन (orphan pension)- यदि कर्मचारी की मृत्यु जीवित विधवा के बिना होती है, तो अनाथ पेंशन जीवित बच्चों के लिए पात्र हो जाती है. उनके बच्चे मासिक विधवा पेंशन के 75% मासिक अनाथ पेंशन के पात्र होंगे.

कम पेंशन (reduced pension)- यदि कोई कर्मचारी 58 वर्ष की आयु से पहले अपनी पेंशन वापस लेने का विकल्प चुनता है, तो उसे कम दर पर सालाना 4 प्रतिशत मिलेगा. जब EPFO के एक सदस्य ने दस साल की सेवा की है और 50 से 58 वर्ष की आयु के बीच है, तो वह प्रारंभिक पेंशन के लिए योग्य है. इस स्थिति के तहत, पेंशनभोगी 58 वर्ष से कम आयु के होने पर हर साल पेंशन राशि में 4% की कमी की जाती है.

ईपीएस बैलेंस चेक करने की प्रक्रिया (EPS balance check process)

  • आपको EPFO की आधिकारिक वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/site_en/index.php पर जाना होगा.

  • 'हमारी सेवाएं' मेनू के अंतर्गत 'कर्मचारियों के लिए' पर क्लिक करें.

  • अगले पेज पर 'सदस्य पासबुक' पर क्लिक करें.

  • इसके बाद, उपयोगकर्ता नाम (UAN), पासवर्ड और कैप्चा विवरण दर्ज करें और 'लॉगिन' पर क्लिक करें.

  • अगले पेज पर विभिन्न सदस्य आईडी प्रदर्शित होंगे जिसमें संबंधित सदस्य आईडी पर क्लिक करें.

  • योगदान की गई कुल पेंशन राशि को 'पेंशन अंशदान' कॉलम के तहत प्रदर्शित किया जाएगा.

English Summary: Unique chance to get monthly pension for lifetime, apply like this instantly
Published on: 20 December 2021, 03:10 IST

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