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Updated on: 29 February, 2024 12:00 AM IST
tractor subsidy scheduled caste farmers (Image Credit - Pinterest)

Tractor Subsidy: खेतीबाड़ी के सभी कामों में ट्रैक्टर अहम भूमिका निभाते हैं, किसान ट्रैक्टर के साथ खेती के कई बड़े कामों को कम समय और कम लागत में कर पाते हैं. हर एक किसान का सपना होता है कि उसके पास भी एक ट्रैक्टर हो, लेकिन भारतीय मार्केट में ट्रैक्टरों की अधिक कीमत होने से हर एक किसान के लिए ट्रैक्टर खरीद पाना संभव नहीं है. लेकिन आपको बता दें, भारत सरकार और राज्यों की सरकार किसानों को कृषि उपकरण खरीदने पर सब्सिडी देती है. यदि आप ट्रैक्टर खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए एक खुशखबरी है. सरकार ट्रैक्टर की खरीद करने वाले किसानों को भारी सब्सिडी दे रही है.

इस ट्रैक्टर सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए आपको 11 मार्च से पहले आवेदन कर लेना है. आइये कृषि जागरण के इस आर्टिकल में जानें किसान कैसे ट्रैक्टर खरीदने पर भारी सब्सिडी का फायदा उठा सकते हैं.

ट्रैक्टर खरीदनें पर 1 लाख की सब्सिडी

दरअसल, हरियाणा सरकार किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी दे रही है, लेकिन इसका लाभ सभी किसान नहीं उठा पाएंगे. आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस सब्सिडी का लाभ केवल अनुसूचित जाति के किसान ही उठा पाएगें. हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के किसानों को 45 HP व उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर की खरीद पर 1 लाख का अनुदान दिया जा रहा है.

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11 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन

आपको बता दें, अनुदान से संबंधित किसान 11 मार्च तक विभाग के पोर्टल www.agriharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. अनुसूचित जाति के किसानों के लिए 26 फरवरी से आवेदन शुरू हो चुके हैं. विभाग के मुताबिक, यह स्कीम केवल अनुसूचित जाति (SC) किसानों के लिए ही है, जिन संबंधित किसानों के नाम कृषि भूमि है, मेरी फसल मेरा ब्योरा पर पंजीकृत और पिछले 5 सालों में ट्रैक्टर सब्सिडी ना ली हो, वे किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.

आवेदन के लिए डॉक्यूमेंट्स

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मुताबिक, अनुसूचित जाति के किसानों को परिवार पहचान पत्र (PPP), बैंक डिटेल्स, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, शपथ पत्र और जमीन के स्वामित्व का प्रमाण पत्र/पटवारी की रिपोर्ट विभाग के पोर्टल पर अपलोड करने हैं. वहीं प्रत्येक जिले में लाभार्थी का चयन गठित जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी (डीएलईसी) द्वारा ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा. लाभार्थी किसान को ट्रैक्टर का पंजीकरण अपने नाम से करवाएगें और अगले 5 वर्षों तक ट्रैक्टर को बेच नहीं सकते है.

English Summary: tractor subsidy scheduled caste farmers will get subsidy on tractors in haryana
Published on: 29 February 2024, 03:40 IST

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