अगर आप अपना नया घर खरीदना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) की मदद से खरीद सकते हैं. केंद्र सरकार की इस योजना के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) की अवधि 31 मार्च 2021 तक बढ़ दी गई है. मगर ध्यान दें कि इस योजना का लाभ सिर्फ उन लोगों को ही मिलेगा, जिनकी सालभर की आय 6 लाख से 18 लाख के बीच में है. बता दें कि इस योजना का लाभ सिर्फ पहली बार घर खरीदने पर ही मिलेगा. जानकारी के लिए बता दें इस योजना के तहत पहली बार ही होम लोन पर ब्याज सब्सिडी दी जाती है. यह सब्सिडी अधिकतम 2.67 लाख रुपए तक की हो सकती है. ऐसे में अगर आप भी इस योजना के पात्र हैं, तो सबसे पहले कुछ खास बातों के बारे में जान लें.
कौन होता है सब्सिडी का पात्र
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जिसकी सालाना आय 6 लाख रुपए तक होती है, तो उसे 6 लाख रुपए के लोन पर क्रेडिट लिंक्ड के तहत 5 प्रतिशत सब्सिडी मिल जाती है. यह लोन ज्यादा से ज्यादा 20 साल के लिए होना चाहिए.
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अगर सालाना आय 12 लाख रुपए तक है, तो उसे 9 लाख रुपए तक के लोन पर 4 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी मिलती है. यह लोन भी 20 साल तक के लिए होना चाहिए.
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अगर सालाना आय 18 लाख रुपए तक है, तो 12 लाख रुपए तक के लोन पर 3 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी मिलती है. यह भी अधिकतम 20 साल के लिए होना चाहिए.
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ध्यान दें कि इस योजना के तहत सब्सिडी की राशि से आपके लोन की राशि घट जाती है. इस तरह ब्याज का बोझ भी कम होता है.
PMAY योजना की शर्तें
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आवेदनकर्ता या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पक्का घर नहीं होना चाहिए.
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सरकार की किसी भी हाउसिंग स्कीम का लाभ परिवर न उठाता हो,
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शादीशुदा, सिंगल और ज्वॉइंट स्वामित्व दोनों की अनुमति है, मगर सब्सिडी 1 ही मिलेगी.
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इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (EWS), लोअर इनकम ग्रुप (LIG) और मिडिल इनकम ग्रुप CLSS के लिए पात्र हैं.
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इस योजन के तहत लाभार्थियों को सिर्फ एक नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने या बनाने की अनुमति मिलती है.
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आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए
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महिलाएं (किसी भी जाति या धर्म की)
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अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग योजना का लाभ उठा सकते हैं.
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कैसे कर सकते हैं आवेदन
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आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmaymis.gov.in/ पर जाना होगा.
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इसके बाद आपको कैटेगरी (LIG, MIG, EWS) का चुनाव करना होगा.
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अब पहले कॉलम में आधार नंबर डालना होगा और दूसरे कॉलम में आधार में लिखा अपना नाम भरना होगा.
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अब एक पेज खुलकर सामने आएगा, जिसमें अपनी पूरी जानकारी भरनी होगी. जैसे, नाम, पता, परिवार के सदस्यों की जानकारी.
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इसके नीचे एक बॉक्स में लिखा होगा कि आप इस जानकारी के सही होने को प्रमाणित करते हैं. आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा.
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सभी जानकारी सबमिट करने के बाद एक कैप्चा कोड डालना होता है.
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अब आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं. .
अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवदेन कर चुके हैं, तो एक आसान प्रक्रिया द्वारा लिस्ट में अपना नाम भी चेक कर सकते हैं.
PMAY ग्रामीण लिस्ट
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इसके लिए rhreporting.nic.in/netiay/Benificiary.aspx पर जाएं.
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अब रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और क्लिक करें. इसके बाद विवरण आ जाएगा.
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अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो ‘एडवांस सर्च’ पर क्लिक करें.
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इसके बाद एक फॉर्म आएगा, जिसको भरना होगा.
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अब सर्च विकल्प पर क्लिक करना होगा.
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अगर आपका नाम PMAY-G लिस्ट में होगा, तो सभी संबंधित विवरण दिखाई देने लगेंगे.
PMAY शहरी लिस्ट
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इसके लिए pmaymis.gov.in पर जाएं.
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अब बेनेफिशियरी सर्च मेन्यू दिखाई देगा, इसके ‘सर्च बाई नेम’ पर क्लिक करें.
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इसमें आपको अपने नाम के पहले 3 अक्षर लिखने होंगे.
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अब ‘Show’ बटन पर क्लिक करना होगा.
इसके बाद पीएम आवास योजना की लिस्ट दिखाई देने लगेगी
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