केंद्र व राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने हेतु समय – समय पर किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी मुहैया करती रहती है. इसी कड़ी में मध्यप्रदेश सरकार किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र मुहैया करा रही है. दरअसल खरीफ फसलों की बुआई का समय आ गया है ऐसे में मध्यप्रदेश सरकार किसानों से सिंचाई यंत्र सब्सिडी पर देने के लिए आवेदन आमंत्रित किये हैं. जो किसान यह सिंचाई यंत्र लेना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं. स्प्रिंकलर सेट, पंप सेट, पाईप लाईन सेट, रेनगन 50 प्रतिशत अनुदान लघु/सीमांत कृषको हेतु इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान देय हैं. अन्य समस्त वर्ग के कृषको हेतु इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान देय हैं.
सिंचाई यंत्रो के लिए आवेदन कब कर सकेगें
मध्यप्रदेश राज्य के सभी वर्ग के किसान उक्त दिये गए नामों की सिंचाई यंत्रों के लिए आवेदन 27 जून 2019 को ई-डी.बी.टी. पोर्टल पर दोपहर 12 बजे से कर सकेगें. जो भी इच्छुक किसान इस यंत्र को खरीदना चाहते है वो उक्त दी गई दिनांक को आवेदन कर सकते हैं.
सिंचाई यंत्र आवेदन करते समय यह दस्तावेज साथ रखें
आधार कार्ड की कॉपी
बैंक पासबुक के प्रथम प्रष्ठ की कॉपी
जाति प्रमाण पत्र ( केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों हेतु )
बिजली कनेक्शन का प्रमाण जैसे - बिल
सिंचाई यंत्र सब्सिडी पर लेने के लिए नियम एवं शर्तें
सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए मध्यप्रदेश के वहीँ किसान आवेदन कर सकते हैं जिनके पास स्वयं की भूमि हो. इस आवेदन के 7 दिन के अन्दर कृषक द्वारा निम्न अभिलेख ऑनलाइन अपलोड करने होंगे. जिसके आधार पर खरीद कर स्वीकृति आदेश जारी होगा तथा कृषक सामग्री को खरीद सकेगें. यदि किसी किसान को कोई शिकायत है तो वे dbtsupport@crispindia.com पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है.
सिंचाई यंत्रों के लिए आवेदन कैसे करें
सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी पाने के लिए किसान https://dbt.mpdage.org/Agri_Index.aspx पर विजिट कर अपना आवेदन कर सकते हैं.