Subsidy On Sprinkler Irrigation: राजस्थान सरकार ने राज्य के किसानों के हित में एक और बड़ी पहल करते हुए फव्वारा संयंत्र सब्सिडी योजना की शुरुआत की है. इस योजना का उद्देश्य किसानों को आधुनिक सिंचाई प्रणाली से जोड़ना, जल संरक्षण को बढ़ावा देना और उनकी आय में इजाफा करना है. योजना के तहत पात्र किसानों को फव्वारा संयंत्र (Sprinkler System) लगाने पर 70% से 75% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी. यह योजना विशेष रूप से सूखे और जल संकट वाले इलाकों में खेती कर रहे किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है.
आइए इस पोस्ट में जानें क्या है फव्वारा संयंत्र सब्सिडी योजना की पात्रता और आवेदन प्रक्रिया!
क्या है फव्वारा संयंत्र सब्सिडी योजना?
फव्वारा संयंत्र सब्सिडी योजना के अंतर्गत राज्य सरकार किसानों को खेतों में स्प्रिंकलर सिस्टम लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. इस प्रणाली से न केवल 50% से अधिक पानी की बचत होती है, बल्कि सिंचाई की दक्षता भी बढ़ती है. किसानों को मिलने वाली सब्सिडी की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी.
योजना के प्रमुख लाभ
- सामान्य किसानों को 70% तक सब्सिडी
- लघु, सीमांत, महिला व अनुसूचित जाति/जनजाति किसानों को 75% तक अनुदान
- अधिकतम 5 हेक्टेयर भूमि तक अनुदान की पात्रता
- 50% से 55% तक जल की बचत
- सिंचाई लागत में कमी और उत्पादन में वृद्धि
पात्रता मानदंड
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी किसान हो.
- किसान के पास कम से कम 2 हेक्टेयर सिंचित भूमि हो.
- फव्वारा संयंत्र की खरीद का बिल आवेदन वाले वित्तीय वर्ष का ही होना चाहिए.
- संयंत्र का भौतिक सत्यापन सफल होना आवश्यक है.
पंजीकरण प्रक्रिया
- सबसे पहले राजकिसान पोर्टल (https://rajkisan.rajasthan.gov.in/) पर जाएं.
- होमपेज पर “Register” विकल्प पर क्लिक करें.
- SSO पोर्टल पर रीडायरेक्ट होंगे.
- “जन आधार” या “Google ID” से लॉगिन करें और SSO ID बनाएं.
- सभी जरूरी जानकारी भरकर पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण करें.
आवेदन की प्रक्रिया
- पोर्टल पर लॉगिन करें और “RAJ-KISAN” विकल्प चुनें.
- “Application Entry Request” पर क्लिक करें.
- जन आधार या भामाशाह ID दर्ज करें और खोजें.
- योजना और किसान का नाम चुनें.
- आधार प्रमाणीकरण करें और विवरण भरें – पेंशन, बैंक खाता, विकलांगता स्थिति, आदि.
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन सबमिट करें.
जरूरी दस्तावेज
- जमाबंदी की प्रति (6 माह से पुरानी न हो)
- आधार कार्ड / जन आधार कार्ड
- सिंचाई स्रोत प्रमाण पत्र
- फव्वारा संयंत्र सप्लायर का कोटेशन
योजना से जुड़े विशेष निर्देश
- संयंत्र का बिल और आवेदन एक ही वित्तीय वर्ष में होना अनिवार्य है.
- भौतिक सत्यापन के बाद ही अनुदान राशि स्वीकृत की जाएगी.
- आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही मान्य होंगे.