Subsidy On Seeds: किसानो को आत्मनिर्भर और आर्थिक रुप से मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाएं चला रही है. इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने बीजों की खरीद पर 50% की सब्सिडी देने की घोषणा है. खरीफ की बुवाई का समय नजदीक है और इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने किसानों को आधी कीमत में बीज खरीदने की सुविधा दी है. इसका सीधा लाभ प्रदेश के लाखों किसानों को मिलेगा. इस योजना के तहत किसानों को धान, उड़द, अरहर, मूंग और ढैंचा जैसे प्रमुख खरीफ फसलों के बीज आधी कीमत पर मिलेंगे.
किसानों को अब नहीं करना होगा लंबा इंतजार
अब तक किसानों को बीज खरीदने के बाद सब्सिडी प्राप्त करने के लिए कई महीने तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन इस बार सरकार ने प्रक्रिया को सरल बना दिया है. नई व्यवस्था के तहत किसान बीज खरीदते समय केवल आधी कीमत ही देंगे, जबकि बाकी आधी राशि सरकार सीधे सब्सिडी के रूप में देगी. यह सुविधा “एट-सोर्स सब्सिडी” के रूप में लागू की गई है, जिससे किसान को बीज खरीदते समय ही सब्सिडी का लाभ मिल जाएगा.
कहां से मिलेगा सब्सिडी वाला बीज?
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी जिलों में राजकीय बीज गोदाम स्थापित किए हैं, जहां से किसान प्रमाणित बीज प्राप्त कर सकते हैं. खरीफ 2025 के लिए भी बीज वितरण शुरू हो चुका है और यह "पहले आओ, पहले पाओ" के आधार पर किया जा रहा है. इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द अपने नजदीकी बीज गोदाम पर पहुंचकर बीज प्राप्त करें.
किसानों को कितना भुगतान करना होगा
सरकार ने विभिन्न फसलों के बीजों की दरें तय की हैं और उन पर 50% सब्सिडी दी जा रही है. नीचे दी गई तालिका से आप जान सकते हैं कि कौन से बीज की कीमत कितनी है और सब्सिडी के बाद किसान को कितना भुगतान करना होगा:
फसल का नाम |
प्रति किलो कीमत |
50% सब्सिडी के बाद मूल्य |
मोटा धान |
44.88 रुपए |
22.44 रुपए |
महीन धान |
45.09 रुपए |
22.54 रुपए |
बासमती धान |
61.38 रुपए |
30.69 रुपए |
उड़द |
145.20 रुपए |
72.60 रुपए |
मूंग |
116.85 रुपए |
58.43 रुपए |
अरहर |
171.42 रुपए |
85.71 रुपए |
ढैंचा |
116 रुपए |
58 रुपए |
उदाहरण के लिए, अगर कोई किसान उड़द का बीज लेना चाहता है तो उसे 145.20 रुपए की जगह सिर्फ 72.60 रुपए प्रति किलो भुगतान करना होगा.
योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
यह योजना केवल उत्तर प्रदेश के पंजीकृत किसानों के लिए है. किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए उत्तर प्रदेश किसान पारदर्शी पोर्टल (agriculture.up.gov.in) पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है.
बीज खरीदते समय किसानों को निम्न दस्तावेज साथ लाने होंगे:
- आधार कार्ड
- किसान पंजीकरण संख्या (यदि पहले से पंजीकृत हैं)
- साथ ही, एक किसान अधिकतम दो हेक्टेयर भूमि के लिए ही बीज प्राप्त कर सकेगा.
योजना का उद्देश्य
सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों को कम लागत में उच्च गुणवत्ता वाले, प्रमाणित बीज उपलब्ध कराना है ताकि:
- फसल का उत्पादन और उत्पादकता बढ़े.
- फसलों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हो.
- किसानों की आय में सुधार हो.
- खेती को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाया जा सके.