राजस्थान सरकार किसानों की आय बढ़ाने और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मिनी स्प्रिंकलर संयंत्र योजना चला रही है. इस योजना के तहत, किसानों को स्प्रिंकलर संयंत्र लगाने के लिए 70% से 75% तक की सब्सिडी दी जा रही है. सरकार द्वारा दी जाने वाली यह सब्सिडी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी. इस योजना के जरिए किसान कम पानी में अधिक भूमि की सिंचाई कर सकेंगे, जिससे उनकी फसल उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और आय में सुधार होगा.
योजना के मुख्य बिंदु
- जल संरक्षण: स्प्रिंकलर प्रणाली के माध्यम से कम पानी में अधिक भूमि की सिंचाई संभव होगी.
- उत्पादन में वृद्धि: आधुनिक सिंचाई प्रणाली से फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन बेहतर होगा.
- डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT): अनुदान राशि किसानों के बैंक खातों में सीधे भेजी जाएगी.
- छोटे और सीमांत किसानों को विशेष लाभ: छोटे, सीमांत, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और महिला किसानों को 75% तक की सब्सिडी मिलेगी.
- सामान्य किसानों को 70% तक की सब्सिडी दी जाएगी.
योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया
किसान इस योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं.
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
- आधिकारिक पोर्टल पर जाएं
- रजिस्टर" ऑप्शन पर क्लिक करें
- SSO (सिंगल साइन ऑन) रजिस्ट्रेशन पेज पर पहुंचने के बाद, जन आधार या गूगल आईडी में से किसी एक विकल्प का चयन करें
- जन आधार विकल्प चुनने पर
- जन आधार नंबर दर्ज करें और ‘नेक्स्ट’ बटन पर क्लिक करें.
- परिवार के मुखिया और अन्य सदस्यों का नाम चुनें.
- OTP वेरिफिकेशन करें और पंजीकरण पूरा करें.
- गूगल विकल्प चुनने पर
- जीमेल आईडी दर्ज करें और ‘नेक्स्ट’ पर क्लिक करें.
- पासवर्ड दर्ज करें और नया SSO लिंक खोलें.
- नया पासवर्ड बनाएं और मोबाइल नंबर दर्ज कर रजिस्ट्रेशन पूरा करें
आवेदन करने की प्रक्रिया
- पोर्टल पर लॉगिन करें
- डैशबोर्ड पर RAJ-KISAN विकल्प चुनें
- Farmer सेक्शन में Application Entry Request पर क्लिक करें
- Bhamashah ID या Jan Aadhaar ID दर्ज कर खोजें
- अपना नाम और योजना का चयन करें
- आधार प्रमाणीकरण पूरा करें और विवरण प्राप्त करें
- आवश्यक जानकारी भरें, जैसे - पेंशनर विवरण, बैंक खाता विवरण, विकलांगता विवरण (यदि लागू हो), सत्यापन जानकारी और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.
- आवेदन जमा करें
योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता
- किसान राजस्थान का निवासी होना चाहिए.
- आवेदनकर्ता के पास स्वयं की कृषि भूमि होनी आवश्यक है.
- कम से कम 0.2 हेक्टेयर सिंचित कृषि भूमि होनी चाहिए.
जरूरी दस्तावेज़
- जमाबंदी नकल (पिछले 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए).
- आधार कार्ड / जन आधार कार्ड
- सिंचाई स्रोत प्रमाण पत्र
- मिट्टी और जल परीक्षण रिपोर्ट
- आपूर्तिकर्ता का कोटेशन
कैसे मिलेगा अनुदान?
किसानों द्वारा लगाए गए मिनी स्प्रिंकलर संयंत्र की भौतिक सत्यापन प्रक्रिया के बाद ही सब्सिडी प्रदान की जाएगी.
- यदि सत्यापन में संयंत्र सरकारी मानकों के अनुरूप पाया जाता है, तो सब्सिडी राशि किसान के खाते या उनके चुने हुए आपूर्तिकर्ता (डीलर/निर्माता) के खाते में भेजी जाएगी.
- इस प्रक्रिया में किसान की सहमति अनिवार्य होगी.
किसानों के लिए यह योजना क्यों महत्वपूर्ण है?
राजस्थान में पानी की कमी और अनियमित वर्षा के कारण कई किसानों को फसलों की सिंचाई में कठिनाई होती है. पारंपरिक सिंचाई पद्धतियों में पानी की अत्यधिक खपत होती है और फसल उत्पादन प्रभावित होता है.
इस योजना से किसानों को कई फायदे मिलेंगे
- जल की बचत– 50% तक पानी की बचत होगी.
- खर्च में कमी – बिजली और डीजल की लागत कम होगी.
- उत्पादन में वृद्धि – सिंचाई बेहतर होने से फसल उत्पादन बढ़ेगा.
- छोटे किसानों को आर्थिक सहायता – महंगे सिंचाई उपकरण अब रियायती दरों पर उपलब्ध होंगे.