Animal Insurance Scheme: राजस्थान सरकार ने पशुपालकों की मदद के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना/Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana शुरू की है. इस योजना का उद्देश्य पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें पशुपालन के लिए प्रोत्साहित करना है. इस योजना के तहत राज्य सरकार 400 करोड़ रुपये खर्च कर 21 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा/ Free Animal Insurance कराएगी.
राजस्थान सरकार की इस पहल के साथ, राज्य में पशुपालन को एक नई दिशा मिलेगी और "हर घर खुशहाली" का सपना पूरा होगा.
योजना का उद्देश्य
राजस्थान सरकार की इस पहल का उद्देश्य पशुपालकों को खेती के साथ पशुपालन के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें प्राकृतिक आपदाओं या अन्य कारणों से होने वाले नुकसान से आर्थिक सुरक्षा देना है. मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना से राज्य में पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा और पशुपालक अधिक खुशहाल होंगे. यह योजना पशुपालकों के लिए आर्थिक संबल साबित होगी और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी.
बिना प्रीमियम के पशुओं का बीमा
योजना के तहत पशुपालकों को अपने पशुओं का बीमा कराने के लिए कोई प्रीमियम नहीं देना होगा. बीमा प्रीमियम का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी. अगर किसी पशु की मृत्यु हो जाती है, तो पशुपालकों को बीमित/Government Insurance Scheme for Animals राशि का भुगतान किया जाएगा.
किन पशुओं का होगा बीमा?
योजना के तहत विभिन्न प्रकार के पशुओं का बीमा/ Pashu Bima किया जाएगा, जिनमें शामिल हैं:
- 5 लाख दुधारू गाय
- 5 लाख दुधारू भैंस
- 5 लाख बकरियां
- 5 लाख भेड़
- 1 लाख ऊंट
पात्रता और लाभार्थी
इस योजना के लाभ उन पशुपालकों को मिलेगा जो:
- गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक हैं.
- लखपति दीदी योजना के लाभार्थी हैं.
- लॉटरी द्वारा चयनित जनाधार कार्ड धारक हैं.
योजना के तहत प्रत्येक पात्र पशुपालक अधिकतम
- 2 दुधारू पशु (गाय या भैंस)
- 10 बकरी
- 10 भेड़
- 1 ऊंट का बीमा करा सकता है.
आवश्यक दस्तावेज
पंजीकरण के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जरूरी हैं:
- पशुपालक का जनाधार कार्ड.
- आवेदक और उसके पशु के साथ फोटो.
- पशुओं का टैग नंबर.
- आवेदक का आधार से लिंक मोबाइल नंबर.
- जाति प्रमाण पत्र.
- गोपाल कार्ड या लखपति दीदी कार्ड (यदि उपलब्ध हो).
चयन प्रक्रिया
पंजीकृत आवेदनों में से लाभार्थियों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा. पशुपालकों का चयन होने के बाद उनके पशुओं का बीमा/ Pashu Bima Yojana किया जाएगा.
पशु बीमा के लिए ऐसे करें आवेदन प्रक्रिया?
योजना में आवेदन के लिए पशुपालकों को 13 दिसंबर 2024 से 12 जनवरी 2025 के बीच पंजीकरण करना होगा. यह पंजीकरण मोबाइल ऐप (MMPBY) या वेब पोर्टल (mmpby.rajasthan.gov.in) के माध्यम से किया जा सकता है.