MP Agricultural Equipment Subsidy Scheme: किसानों के लिए खेती को आधुनिक और कम लागत बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है. ऐसे में कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है, जिससे किसान कम से कम खर्च में खेती के कठिन कामों को मशीनों के साथ पूरा कर सकते हैं. इसी कड़ी में हैप्पी सीडर कृषि यंत्र की खरीद पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है. खास बात यह है कि यह योजना "मांग अनुसार श्रेणी" के तहत चलाई जा रही है, जिससे किसानों को लॉटरी की बजाय पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लाभ मिलेगा.
क्या है हैप्पी सीडर मशीन?
हैप्पी सीडर एक उन्नत कृषि यंत्र है, जिससे किसान बिना खेत की जुताई किए ही बीज बो सकते हैं. इस मशीन में रोटर और जीरो टिल ड्रिल दोनों तकनीकें होती हैं, जिससे यह पराली प्रबंधन और बीज बुवाई का काम एक साथ करती है. रोटर फसल अवशेषों को काटकर मिट्टी में मिलाता है, वहीं जीरो टिल ड्रिल के माध्यम से बीज बोए जाते हैं. यह मशीन खेत की नमी को बनाए रखने में भी मदद करती है और पराली को कंपोस्ट खाद में बदल देती है. इससे खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और फसलों का उत्पादन बेहतर होता है. हैप्पी सीडर की मदद से किसान एक दिन में 6 से 8 एकड़ भूमि की बुवाई कर सकते हैं, जिससे समय और श्रम की भी बचत होती है.
कितनी मिलेगी सब्सिडी?
राज्य सरकार की कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत हैप्पी सीडर पर अधिकतम 50 प्रतिशत या 78,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है. यह सब्सिडी "सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइजेशन (SMAM)" और "आर.के.वी.वाय कैफेटेरिया योजना" के तहत दी जा रही है. अलग-अलग वर्ग जैसे सामान्य, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला किसान आदि के लिए सब्सिडी की दरों में थोड़ा-बहुत अंतर हो सकता है.
कितनी देनी होगी धरोहर राशि?
हैप्पी सीडर के लिए आवेदन करने वाले किसान को 4500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा. यह डीडी किसान के जिले के कृषि यंत्री के नाम से उसके स्वयं के बैंक खाते से बनवाना अनिवार्य है. डीडी को स्कैन करके ई–कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर अपलोड करना होता है.
नहीं होगी लॉटरी
इस योजना की खास बात यह है कि इसमें किसानों को लॉटरी की प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा. चूंकि हैप्पी सीडर को "मांग अनुसार श्रेणी" में रखा गया है, इसलिए आवेदन मिलने के बाद बजट के अनुसार अनुमोदन सीधे संचालनालय स्तर से किया जाएगा. इससे पारदर्शिता भी बनी रहेगी और किसानों को समय पर यंत्र मिल सकेगा.
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
हैप्पी सीडर पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए किसानों को कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- जमीन के दस्तावेज (खसरा/खतौनी, बी1)
- बैंक पासबुक की प्रथम पृष्ठ की कॉपी
- ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन (यदि ट्रैक्टर चालित यंत्र हो)
- 4500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट
आवेदन कैसे करें?
मध्यप्रदेश के किसान इस योजना का लाभ उठाने के लिए ई–कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (https://farmer.mpdage.org) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. पहले से पंजीकृत किसान आधार ओटीपी से लॉगिन करके आवेदन कर सकते हैं, जबकि नए किसान एमपी ऑनलाइन या सीएससी सेंटर के जरिए बायोमेट्रिक पंजीकरण करवा सकते हैं.
कहां से लें अधिक जानकारी?
अगर किसानों को आवेदन प्रक्रिया या योजना से जुड़ी किसी भी जानकारी की आवश्यकता हो तो वे अपने नजदीकी ब्लॉक या जिला कृषि यंत्री कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा योजना की विस्तृत जानकारी और सब्सिडी कैलकुलेटर पोर्टल पर भी उपलब्ध है.