खेती बाड़ी के कामों में भूमि और जल दो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं, 80 प्रतिशत खेती का काम मुख्य रूप से सिंचाई पर ही निर्भर करता है.अगर फसल में सिंचाई कम या ज्यादा हो जाए, तो फसलों का उत्पादन कम होता है और इसके साथ ही किसानों को अच्छी उपज नहीं मिलती जिसका प्रभाव उनकी आर्थिक स्तिथि पर बहुत पड़ता है.ऐसे में किसानों की इन्हीं समस्याओं से निजात दिलाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने कई तरह की सिंचाई उपकरण को बनाया है ताकि फसल में अच्छा उत्पादन होने के साथ–साथ मुनाफा भी मिल सके.इन्हीं यंत्रों में से एक है मिनी स्प्रिंक्ल जो खेतों में सिंचाई के कामों को बहुत आसान बनाता है और लागत भी कम लगती है.इसी कड़ी में किसानों की सहूलियत और उनकी मदद हेतु बिहार सरकार ने ड्रिप सिंस्टम लगाने पर अनुदान देने की पहल की है.आइये जानते हैं सरकार इस सिंचाई यन्त्र पर कितना अनुदान दे रही है.
कितनी मिल रही है सब्सिडी (How Much Subsidy Is Getting)
बता दें बिहार सरकार मिनी स्प्रिकल यंत्र के लिए किसानों को 90 प्रतिशत की सब्सिडी दे रही है. सूक्ष्म सिंचाई योजना (micro irrigation scheme )के अंतर्गत किसान मशीन खरीद करने के बाद इस सिंचाई यंत्र पर 90 फीसदी अनुदान का लाभ उठा सकते हैं.
इस खबर को भी पढ़ें - मछली पालन के लिए सरकार दे रही 50 प्रतिशत अनुदान, ऐसे करें आवेदन
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (Prime Minister’s Agriculture Irrigation Scheme) (Per Drop More Crop) अन्तर्गत ड्रिप सिंचाई पद्धति का लाभ सभी श्रेणी के कृषकों के लिए उपलब्ध है.
कैस करें अप्लाई (How To Apply)
इसमें आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से की जा रही है.जो भी लाभार्थी इस कृषि यंत्र की खरीद करने हेतु इस अनुदान का लाभ उठाना चाहते हैं वे इसकी अधिकारिक वेबसाईट पर आवेदन कर सकते है.
https://dbtbharat.gov.in/applyforschemes/scheme-beneficiary-category
अप्लाई करने की प्रक्रिया (Applying Process)
-
इस योजना का लाभ पाने के लिए सबसे पहले आपको कृषि विभाग के बेवसाईट के DBT Portal पर आवेदन करने के लिए जाना होगा.
-
किसान अपने पसंद के कंपनी का चयन DBT Portal पर आवेदन करते समय ही कर सकते हैं.
-
DBT Portal पर आवेदन भरने के बाद लाभार्थी के मोबाईल पर otp नम्बर दिया जायेगा जिसे किसान को सुरक्षित रखना होगा.