हमारे देश में हर वर्ग का किसान रहता है. किसानों की खेती-बाड़ी पर ही हमारा जीवन निर्भर है, इसलिए किसानों की हर छोटी-बड़ी ज़रूरतों को पूरा करना आवश्यक है, ताकि किसान आसानी से खेती कर पाएं. कृषि क्षेत्र की उन्नति और किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए लगातार प्रयास भी हो रहे हैं. यह सभी जानते हैं कि कृषि क्षेत्र में सिंचाई का मुख्य स्थान है. इसी से जुड़ी किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है.
दरअसल उत्तर प्रदेश के किसान अपने ट्यूबवेल का बकाया बिजली बिल किस्तों में चुका पाएंगे. राज्य की सरकार ने आसान किस्त योजना चलाई है, जिसके तहत किसान ट्यूबवेल का बिल आसानी से चुका सकेंगे.
क्या है आसान किस्त योजना
यूपी में पहले से चार किलोवाट विद्युत भार तक के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए आसान किस्त योजना चल रही थी, जिसकी अवधि 31 जनवरी को समाप्त हो रही थी, लेकिन राज्य सरकार ने उसकी अवधि 29 फरवरी तक बढ़ा दी है. अब आसान किस्त योजना का लाभ करीब 20 लाख उपभोक्ता उठा रहे हैं.
कब से लागू होगी नई योजना
नई आसान किस्त योजना 1 फरवरी से लागू हो गई. इसका लाभ लेने वाले किसानों का 31 जनवरी 2020 तक बकाये बिल पर ब्याज माफ़ किया जाएगा. खास बात है कि किसानों को 6 आसान किस्तों में बकाया भुगतान करना होगा.
कैसे उठाएं योजना का लाभ
जिन किसानों को इस सरकारी योजना का लाभ उठाना है, वे 1 फरवरी से 29 फरवरी के बीच अपने नज़दीकी सीएससी, उपखंड अधिकारी या अधिशासी अभियंता कार्यालय में बकाये का 5 प्रतिशत या न्यूनतम 1500 रुपये के साथ वर्तमान बिल जमा करके पंजीकरण करा सकेंगे. इसके बाद किसानों को 6 किस्त में बकाया भुगतान करने का विकल्प मिल जाएगा.
कब जमा करनी होगी किस्त
ट्यूबवेल उपभोक्ता को हर महीने किस्त जमा करनी होगी, साथ ही उस महीने का बिल भी जमा करना पड़ेगा. अगर किसान बकाये का समय से भुगतान करता है, तो किसान का ब्याज माफ़ कर दिया जाएगा.
किसको मिलेगा लाभ
ध्यान दें कि जिन ट्यूबवेल उपभोक्ताओं को बकाया वसूली के लिए नोटिस भेजा जा चुका है, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. इस योजना के तहत बिल संशोधन की भी सुविधा दी जाएगी. इस योजना का लाभ उन उपभोक्ताओं को मिलेगा, जो समय पर अपने बिजली बिल का भुगतान करेंगे.
अन्य जानकारी
आपको बता दें कि इस योजना के तहत चार किलोवाट भार तक के घरेलू उपभोक्ता बकाया मूल धनराशि का 5 प्रतिशत (न्यूनतम 1500 रुपये) जमा कर पंजीकरण करा सकते हैं, तो वहीं शहर के उपभोक्ता बकाया राशि 12 आसान किस्तों और ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता 24 आसान किस्तों में जमा कर सकते हैं. खास बात है कि इस योजना में उपभोक्ता को 31 अक्तूबर 2019 तक के बकाये पर सरचार्ज में छूट मिलेगी.