Farm Machinery Subsidy: किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने कृषि मशीनों पर सब्सिडी की सुविधा उपलब्ध करवा रही है. राज्य के किसानों को यह सुविधा सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना (SMAM) के तहत दी जा रही है ताकि किसानों का खेत-बाड़ी में भार कम हो सके और साथ ही उनकी आय में वृद्धि हो सके. इस योजना के अंतर्गत किसानों को कृषि मशीन खरीदने पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु सीमांत व महिला किसानों को 50 फीसदी तक अनुदान मिलेगा. वहीं, अन्य वर्ग के किसानों को 40% अनुदान मिलेगा.
बता दें कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों की खरीद पर मिलने वाले अनुदान को लेकर नई गाइडलाइन भी जारी की है. इसके तहत किसानों को अब मृदा स्वास्थ्य कार्ड (Soil Health Card) अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा.
इन कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान
कृषि विभाग जिन आधुनिक कृषि यंत्रों पर अनुदान प्रदान कर रहा है, उनमें शामिल हैं.
- रोटावेटर (Rotavator)
- थ्रेसर (Thresher)
- कल्टीवेटर (Cultivator)
- बण्डफार्मर (Bund Former)
- रीपर (Reaper)
- फर्टिलाइज़र ड्रिल (Fertilizer Drill)
- हैरो (Harrow)
- प्लाऊ (Plough)
जरूरी कागजात
- किसान के नाम पर भूमि
- ट्रैक्टर का पंजीयन भी किसान के नाम होना जरूरी है.
- मोबाइल नम्बर से आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए.
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड, नवीनतम जमाबंदी की नकल, ट्रैक्टर की आरसी, कोटेशन जरूरी है.
- कोटेशन में किसान की श्रेणी और ट्रैक्टर की बीएचपी अंकित जरूरी.
3 साल में एक ही कृषि यंत्र पर अनुदान
गाइडलाइन के अनुसार, किसान को तीन वर्षों में केवल एक बार ही कृषि यंत्र पर अनुदान मिलेगा. यदि किसान द्वारा एक से अधिक आवेदन किए गए तो सिर्फ एक फाइल को ही प्रशासनिक स्वीकृति दी जाएगी. बाकी सभी आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे लेकिन साथ ही उन्हें समय पर आवेदन और आवश्यक दस्तावेजों को पूरा करना भी आवश्यक है तभी किसानों को इस योजना का फायदा मिल पाएगा.
आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून
इस योजना के लिए किसान 30 जून 2025 तक ई-मित्र केंद्र या राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस योजना का उद्देश्य किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है.
लेखक: रवीना सिंह