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Updated on: 17 June, 2025 12:00 AM IST
मछुआरों को मिलेगा ऑइस बॉक्स सहित थ्री-व्हीलर पर 50% अनुदान (Pic Credit - I Stock Photo)

Mukhyamantri Machhua Kalyan Yojana: बिहार सरकार राज्य के मछुआरों और मत्स्य विक्रेताओं की आजीविका को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ी पहल कर रही है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार ने ‘मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना’ के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं. इस योजना का उद्देश्य मत्स्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को जरूरी संसाधनों और सुविधाओं के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है. यह योजना न सिर्फ उनके व्यवसाय को मजबूती देगी, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से भी सशक्त बनाएगी.

आइए कृषि जागरण के इस आर्टिकल में जानें मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना के लिए लाभार्थी कहां और कैसे आवेदन कर सकते हैं.

योजना का मुख्य उद्देश्य

मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना के तहत राज्य के मछुआरों को मत्स्य शिकार, माही और विपणन (मत्स्य बिक्री) कार्य के लिए नि:शुल्क किट तथा मत्स्य विक्रेताओं को ऑइस बॉक्स सहित थ्री-व्हीलर वाहन पर 50% अनुदान दिया जाएगा. इससे मत्स्य व्यवसाय में कार्यरत लोगों की मेहनत और समय की बचत होगी और उनकी आमदनी भी बढ़ेगी.

योजना की दो प्रमुख श्रेणियां

1. मत्स्य शिकारमाही एवं विपणन किट योजना

इस योजना के अंतर्गत चयनित मछुआरों, मत्स्य विक्रेताओं और वेंडरों को शत-प्रतिशत अनुदान पर एक विशेष किट दी जाएगी. इस किट में मछली पकड़ने और बेचने के लिए आवश्यक उपकरण शामिल होंगे.

2. मत्स्य परिवहन योजना

जो मत्स्य विक्रेता थोक या खुदरा बिक्री का कार्य करते हैं, उन्हें थ्री-व्हीलर ऑइस बॉक्स सहित वाहन दिया जाएगा. इस वाहन की कुल लागत का 50% हिस्सा सरकार अनुदान के रूप में देगी, जबकि शेष 50% लाभार्थी को देना होगा.

योजना का क्रियान्वयन कैसे होगा?

  • चयनित लाभार्थी को कोटेशन सहित प्रस्ताव अपने जिला मत्स्य कार्यालय में जमा करना होगा.
  • लाभार्थी अपने हिस्से की राशि का बैंक ड्राफ्ट संबंधित आपूर्तिकर्ता एजेंसी के नाम से बनाएगा और उसकी रसीद कार्यालय में जमा करेगा.
  • इसके बाद जिला मत्स्य पदाधिकारी रसीद व सलाह (Advice) की जांच करके वाहन वितरण हेतु संबंधित एजेंसी को आदेश देंगे.
  • सभी किट और वाहन का वितरण जिला स्तर पर विशेष कैंप लगाकर किया जाएगा.

किन्हें मिलेगा लाभ?

  • मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य
  • अनुसूचित जाति/जनजाति, जीविका समूह, और एफपीओ (FPO) के वे सदस्य जो मछली का व्यवसाय करते हैं.
  • लाभ पाने के लिए आवेदक को अपने मछली विक्रय स्थल/दुकान की फोटो (पोस्टकार्ड साइज में) और बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर, और स्व-घोषणा पत्र आवेदन के साथ देना होगा.

आवेदन कैसे करें?

  • इच्छुक लाभार्थी http://fisheries.bihar.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
  • आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है.
  • योजना की विस्तृत जानकारी 8 मई 2025 से विभागीय वेबसाइट http://state.bihar.gov.in/ahd/CitizenHome.html पर उपलब्ध है.

ध्यान देने योग्य बातें

  • यदि किसी लाभार्थी को पूर्व में इसी प्रकार की योजना का लाभ मिल चुका है, तो वे इस योजना के लिए अर्ह नहीं होंगे.
  • विक्रय स्थल विवाद रहित होना चाहिए, इसकी स्वहस्ताक्षरित घोषणा देना जरूरी है.
English Summary: bihar mukhyamantri machhua kalyan yojana 2025 online apply fishery kit subsidy benefits
Published on: 17 June 2025, 11:18 IST

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