Horticulture Scheme: किसानों की आय बढ़ाने को लेकर सरकार समय-समय पर कई तरह की बेहतरीन स्कीम चलाती रहती है. देश के आर्थिक रूप से कमजोर व छोटे किसानों की स्थिति में सुधार हो सके. इसी क्रम में बिहार सरकार ने बागवानी किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए एक पहल की शुरूआत की है, जिसके तहत किसानों को लगभग 1 लाख रुपये तक की सहायता प्राप्त होगी.
बता दें कि बिहार सरकार उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग के द्वारा क्लस्टर में बागवानी योजना/ Horticulture scheme in Cluster के तहत गांव में न्यूनतम 25 एकड़ में उधानिकी फसल के लिए सब्सिडी दी जाएगी. आइए सरकार की इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं...
बागवानी किसानों को मिलेगी सब्सिडी
उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार सरकार के द्वारा क्लस्टर में बागवानी योजना के अंतर्गत किसानों को करीब 1 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सब्सिडी दे रही है. राज्य सरकार के द्वारा अमरूद, आंवला, नींबू, बेल, पपीता, गेंदा का फूल और लेमन ग्रास के पौधे और पेड़ लगाने पर यह सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है. लेकिन ध्यान रहे कि राज्य सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए गांव में न्यूनतम 25 एकड़ में उधानिकी फसल का पेड़ लगाने होंगे.
क्लस्टर में बागवानी योजना के लाभ
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राज्य के किसानों का आय में वृद्धि होगी.
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खेती में सुधार होगा.
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इसके अलावा कृषि में नवाचार को भी बढ़ावा मिलेगा.
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साथ ही बागवानी उत्पादन में बढ़ोतरी होगी.
बागवानी योजना के तहत ऐसे करें आवेदन?
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अगर आप भी राज्य सरकार की इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसके लिए किसान को राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट हॉर्टिकल्चर पर जाना होगा.
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इसके बाद किसान को उधानिक क्लस्टर में बागवानी योजना पर क्लिक करना है.
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फिर किसान को सब्सिडी के लिए आवेदन करना है.
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किसान के सामने फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा.
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रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करने के बाद किसान सरलता से क्लस्टर में बागवानी योजना का लाभ पा सकते हैं.