हरियाणा सरकार लगातार अपने राज्य के विकास के प्रति गंभीर है. यही वजह है कि आए दिन राज्य की खट्टर सरकार कोई ना कोई योजना महिला, किसान, वृद्ध, आर्थिक रुप से कमजोर नागरिक और युवाओं के लिए शुरू करती रहती है. लेकिन कई बार योजनाओं की सही जानकारी लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाती है. इसलिए कृषि जागरण अपने सरकारी योजना के सेगमेंट के द्वारा लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी सरल भाषा में लगातार देता आया है. इसी कड़ी में आज कृषि जागरण आपके लिए आत्मनिर्भर हरियाणा ऋण योजना की जानकारी लेकर आया है. हम आपको इस लेख में इस योजना से संबंधित सभी जानकारी देंगे.
आत्मनिर्भर हरियाणा ऋण योजना क्या हैं?
पहले तो आपको ये बता दें कि हरियाणा की इस योजना का लाभ राज्य के युवाओं को मिलेगा. इस योजना को शुरूआत हरियाणा सरकार ने इसी साल यानी साल 2022 में की है. इसका मकसद राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और युवाओं को स्वरोजगार की ओर जागरूक करना है. इस योजना के तहत राज्य सरकार युवाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए 15000 रुपये का ऋण मुहैया कराती है, वो भी मात्र 2 प्रतिशत ब्याज की दर से. राज्य सरकार का कहना है कि इस योजना का लाभ राज्य के 3 लाख लोगों तक पहुंचाया जायेगा. ऐसे में ये योजना राज्य के उन सभी लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है जो खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं.
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आत्मनिर्भर हरियाणा ऋण योजना के पात्र कौन हैं?
हरियाणा आत्मनिर्भर रोजगार योजना की पात्रता के लिए आवेदनकर्ता का हरियाणा का मूल निवासी होना जरूरी है. इसके साथ ही आवेदकर्ता की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होना चाहिए. वहीं ध्यान रहें आवेदकर्ता पहले से किसी स्वरोजगार योजना का लाभ नहीं ले रहा हो.
आत्मनिर्भर हरियाणा ऋण योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक उम्मीदवार के पास जरूरी दस्तावेज के तौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, अपने बैंक खाते की पासबुक, आईडी कार्ड, शैक्षणित योग्यता अंक सूची और व्यवसाय उद्योग से संबधित दस्तावेज होने चाहिए.
आत्मनिर्भर हरियाणा ऋण योजना का लाभ लेने के लिए यहां से करें आवेदन
आत्मनिर्भर हरियाणा ऋण योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों को सरकार द्वारा जारी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.