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अगर 'पीएम किसान सम्मान निधि योजना' में नाम नहीं है तो, जानिए... कैसे लें फायदा

देश के छोटे और सीमांत किसान, जिनके पास राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के भू-अभिलेखों में सम्मिलित रूप से 2 हेक्टेयर (लगभग 5 एकड़) तक की कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व है. उनके लिए केंद्र सरकार ने 2019 के अंतरिम बजट में 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' के तहत हर साल 6 हजार रुपये देने की घोषणा की है.

विवेक कुमार राय
विवेक कुमार राय

देश के छोटे और सीमांत किसान, जिनके पास राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के भू-अभिलेखों में सम्मिलित रूप से 2 हेक्टेयर (लगभग 5 एकड़) तक की कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व है. उनके लिए केंद्र सरकार ने 2019 के अंतरिम बजट में 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' के तहत हर साल 6 हजार रुपये देने की घोषणा की है. यह राशि 3 किश्त में चार-चार माह के अंतराल पर की तीन किश्तों में किसानों के बैंक खातें में सीधे उपलब्ध कराई जाएगी. यह खेती की लागत घटाने के साथ-साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने में भी सहायक होगा.

उक्त बातें बिहार के भागलपुर जिला कृषि विभाग के कृषि समन्वयक सदय कुमार ने कही. उन्होंने कहा कि 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' के हकदार किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए 8 फरवरी से कृषि विभाग का पोर्टल  https://dbtagriculture.bihar.gov.in/  खुला हुआ है. किसान वसुधा केंद्र या सीएससी सेंटर पर जाकर भी निशुल्क आवेदन कर सकते हैं. सरकार के निर्देशानुसार किसानों के आवेदनों की कई स्तरों पर जांच की जाएगी. सही पाए जाने पर उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से योजना की पहली किस्त मार्च 2019 में भेज दी जाएगी.

उन्होंने आगे कहा कि यह योजना सिर्फ रैयती किसानों के लिए होगा। प्रदेश में सीमांत किसानों की संख्या 81 फीसद यानि दो लाख 77 हजार के करीब है। जिले के 3 लाख किसानों में से अब तक सरकार की योजना का लाभ लेने के लिए 1 लाख 37 हजार किसानों ने रजिस्ट्रेशन 'कृषि विभाग' के पॉर्टल https://dbtagriculture.bihar.gov.in  पर करा लिया है. उन्होंने बताया कि जब तक किसान पहले अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे। उनका किसी भी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

कृषि समन्वयक ने बताया कि बीते 3 दिनों में 'पीएम किसान सम्मान निधि योजना' का लाभ लेने के लिए राज्यभर में 86,817 किसानों ने ऑनलाइन आवेदन किया है. उन्होंने कहा कि सरकार से मूल्यांकन की मार्गदर्शिका मिलते ही जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. ताकि लाभार्थी किसानों को समय पर लाभ मिल सके. कृषि समन्वयक ने बताया कि सीमांत एवं लघु निरक्षर किसानों में जागरूकता फ़ैलाने के लिए विभाग के स्तर पर पंचायत स्तर पर चौपाल लगाए जा रहे हैं. उन्हें हर योजनाओं का लाभ लेने के लिए कैसे और कहां ऑनलाइन आवेदन निशुल्क कराएंगे इसकी जानकारी दी जा रही है.

किन किसानों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ

ऐसे किसान जिनके नाम 1 फरवरी 2019 तक लैंड रिकॉर्ड में दर्ज हैं, उन्हें ही सालाना 6 हजार नकद मिलेगे. इस तारीख के बाद अगर जमीन की खरीद-बिक्री के बाद जमीन दस्तावेजों में मालिकाना हक का बदलाव हुआ तो अगले 5 साल तक 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' योजना के तहत का उन्हें लाभ नहीं मिलेगा. हालांकि, अगर अपनों के नाम पर जमीन हस्तांतरण में मालिकाना हक में बदलाव होता है तो वे इस योजना के लिए योग्य माने जाएंगे.

English Summary: PM-Kisan scheme plan does not your name,complain here Published on: 14 March 2019, 01:45 IST

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