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Updated on: 17 September, 2020 2:48 PM IST
Crop Products

कृषि और किसान कल्याण विभाग (Agriculture and Farmers Welfare Department) ने फसलों में होने वाले रोग से सम्बंधित कीटनाशक दवाओं (Pesticides), खाद और बीज विक्रेताओं (Manure and seeds Dealers) को  ऑनलाइन आवेदन (Online Apply) करने पर ही लाइसेंस (License) जारी करने के आदेश दिए हैं. अभी तक विभाग की तरफ से मैनुअल लाइसेंस (Manual License) जारी किया जाता था. लेकिन अब दुकानदार व डीलर्स (Vendors and Dealers) को लाइसेंस का नवीनीकरण (License Renew) करवाने के  लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा.

डीएओ (DAO) ललिता प्रसाद ने बताया

इस संबंध में शनिवार को कृषि विभाग के निदेशक (Director of agriculture department) आदेश तितरमारे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिग (Video Conferencing) कर कृषि विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं (Agriculture Schemes) की समीक्षा करते हुए कहा कि अब खाद व कीटनाशक दवाएं तथा बीज की दुकान का लाइसेंस लेने वालों को निर्धारित योग्यता के मानक को पूरा करने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन करने पर लाइसेंस दिया जाएगा.

कब होगी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू

ऑनलाइन आवेदन 16 सितंबर, 2020 से शुरू हो गए हैं. अब किसी को भी कृषि विभाग द्वारा मैनुअल लाइसेंस (Manual License) जारी नहीं होगा.

किन्हें मिलेगा ये लाइसेंस

ये लाइसेंस उर्वरक कीटनाशक दवाएं व बीज की बिक्री करने वाले उम्मीदवारों के लिए कृषि स्नातक (Agriculture Graduate), बीएससी रासायनशास्त्र (B.Sc.Chemistry) के अलावा जिला कृषि विकास अभिकरण आत्मा द्वारा दिए गए प्रशिक्षण (Training) करने वाले  को ही दिया जाएगा.

English Summary: Seed and Fertilizer Dealer License Update: Now agriculture department will give license to fertilizer and seed seller only after applying online
Published on: 17 September 2020, 02:53 PM IST

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