Poultry Farming: बारिश के मौसम में ऐसे करें मुर्गियों की देखभाल, बढ़ेगा प्रोडक्शन और नहीं होगा नुकसान खुशखबरी! किसानों को सरकार हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की पेंशन, जानें पात्रता और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया खुशखबरी! अब कृषि यंत्रों और बीजों पर मिलेगा 50% तक अनुदान, किसान खुद कर सकेंगे आवेदन किसानों को बड़ी राहत! अब ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम पर मिलेगी 80% सब्सिडी, ऐसे उठाएं योजना का लाभ GFBN Story: मधुमक्खी पालन से ‘शहदवाले’ कर रहे हैं सालाना 2.5 करोड़ रुपये का कारोबार, जानिए उनकी सफलता की कहानी फसलों की नींव मजबूत करती है ग्रीष्मकालीन जुताई , जानिए कैसे? Student Credit Card Yojana 2025: इन छात्रों को मिलेगा 4 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन, ऐसे करें आवेदन Pusa Corn Varieties: कम समय में तैयार हो जाती हैं मक्का की ये पांच किस्में, मिलती है प्रति हेक्टेयर 126.6 क्विंटल तक पैदावार! Watermelon: तरबूज खरीदते समय अपनाएं ये देसी ट्रिक, तुरंत जान जाएंगे फल अंदर से मीठा और लाल है या नहीं Paddy Variety: धान की इस उन्नत किस्म ने जीता किसानों का भरोसा, सिर्फ 110 दिन में हो जाती है तैयार, उपज क्षमता प्रति एकड़ 32 क्विंटल तक
Updated on: 4 April, 2022 2:37 PM IST
खुदरा दुकानदारों पर गिरी गाज

राज्य में खाद्य तेल और तिलहन की कालाबाजारी को रोकने के लिए योगी सरकार ने एक नई योजना बनाई है, ताकि राज्य में चल रही तेल की धोखाधड़ी और साथ ही खाद्य तेल व तिलहन के दामों पर नियंत्रण में रखा जा सके. इसके लिए राज्य में योगी सरकार ने स्टाक सीमा (yogi government stock limit) लागू कर दी है. इस सीमा के अनुसार, राज्य में अब खाद्य तेल के खुदरा दुकानदार (retail shop) अपने पास 30 कुंतल से ज्यादा तेल का स्टॉक नहीं रख सकते हैं.

इसी प्रकार से थोक कारोबारियों (wholesalers) पर भी सरकार का यह नियम लागू होता है, लेकिन थोक कारोबारियों को 500 कुंतल स्टाक रखने की ही अनुमति दी गई है. साथ ही चेन रिटेलर (खुदरा) दुकानों पर 30 कुंतल व इनके डिपो पर 1000 कुंतल से ज्यादा का तेल स्टाक अपने पास नहीं रख सकते हैं. ये ही नहीं सरकार ने तिलहन पर भी स्टाक सीमा का नियम लागू किया है, जिसमें खुदरा दुकानदार अपने पास 100 कुंतल और थोक कारोबारी 2000 कुंतल से ज्यादा खाद्य तिलहन (Edible oilseeds) नहीं रख सकते हैं.  

कब तक जारी रहेगा यह नियम (How long will this rule continue)

आपको बता दें कि योगी सरकार (yogi government) ने यह नियम राज्य के सभी खाद्य तेल और तिलहन (Edible oils and oilseeds) दुकानदारों पर लगाया है. यह आदेश राज्य में 1 अप्रैल से ही लागू कर दिया गया था और  31 दिसंबर तक यह नियम जारी रहेगा.

ये भी पढ़ेः सरसों के तेल की छोटी मिल लगाकर कमाएं अच्छा मुनाफा, जानिए कैसे?

उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी वसूला जाएगा. इस विषय पर लखनऊ वनस्पति एवं खाद्य व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेन्द्र गर्ग का कहना है कि सरकार स्टाक सीमा के जरिए तेल के दाम कम करने के साथ कालाबाजारी को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन देश में जब आयातित तेल कम कीमतों पर मिलेगा तभी तेल के दाम कम होंगे.

30 दिनों के अंदर निर्धारित सीमा में लाना होगा स्टाक (Stock will have to be brought within the prescribed limit within 30 days)

सरकार के आदेश के मुताबिक, सभी कारोबारी स्टॉक सीमा से अधिक तेल व तिलहन का भंडार नहीं रख सकते हैं. अगर किसी भी कारोबारियों के पास स्टाक सीमा से अधिक तेल व तिलहन का भंडार पाया जाता है, तो इसे इस बात की जानकारी खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल (https://evegoils.nic.in) पर देनी होगी. इसके अलावा उसे 30 दिनों के अंदर अपने भंडार को निर्धारित सीमा के अंदर लाना होगा.

English Summary: Retail shopkeeper fell, action will be taken for keeping stock of more than 30 quintals of oil
Published on: 04 April 2022, 02:40 PM IST

कृषि पत्रकारिता के लिए अपना समर्थन दिखाएं..!!

प्रिय पाठक, हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कृषि पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आप जैसे पाठक हमारे लिए एक प्रेरणा हैं। हमें कृषि पत्रकारिता को और सशक्त बनाने और ग्रामीण भारत के हर कोने में किसानों और लोगों तक पहुंचने के लिए आपके समर्थन या सहयोग की आवश्यकता है। हमारे भविष्य के लिए आपका हर सहयोग मूल्यवान है।

Donate now