राज्य में खाद्य तेल और तिलहन की कालाबाजारी को रोकने के लिए योगी सरकार ने एक नई योजना बनाई है, ताकि राज्य में चल रही तेल की धोखाधड़ी और साथ ही खाद्य तेल व तिलहन के दामों पर नियंत्रण में रखा जा सके. इसके लिए राज्य में योगी सरकार ने स्टाक सीमा (yogi government stock limit) लागू कर दी है. इस सीमा के अनुसार, राज्य में अब खाद्य तेल के खुदरा दुकानदार (retail shop) अपने पास 30 कुंतल से ज्यादा तेल का स्टॉक नहीं रख सकते हैं.
इसी प्रकार से थोक कारोबारियों (wholesalers) पर भी सरकार का यह नियम लागू होता है, लेकिन थोक कारोबारियों को 500 कुंतल स्टाक रखने की ही अनुमति दी गई है. साथ ही चेन रिटेलर (खुदरा) दुकानों पर 30 कुंतल व इनके डिपो पर 1000 कुंतल से ज्यादा का तेल स्टाक अपने पास नहीं रख सकते हैं. ये ही नहीं सरकार ने तिलहन पर भी स्टाक सीमा का नियम लागू किया है, जिसमें खुदरा दुकानदार अपने पास 100 कुंतल और थोक कारोबारी 2000 कुंतल से ज्यादा खाद्य तिलहन (Edible oilseeds) नहीं रख सकते हैं.
कब तक जारी रहेगा यह नियम (How long will this rule continue)
आपको बता दें कि योगी सरकार (yogi government) ने यह नियम राज्य के सभी खाद्य तेल और तिलहन (Edible oils and oilseeds) दुकानदारों पर लगाया है. यह आदेश राज्य में 1 अप्रैल से ही लागू कर दिया गया था और 31 दिसंबर तक यह नियम जारी रहेगा.
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उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी वसूला जाएगा. इस विषय पर लखनऊ वनस्पति एवं खाद्य व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेन्द्र गर्ग का कहना है कि सरकार स्टाक सीमा के जरिए तेल के दाम कम करने के साथ कालाबाजारी को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन देश में जब आयातित तेल कम कीमतों पर मिलेगा तभी तेल के दाम कम होंगे.
30 दिनों के अंदर निर्धारित सीमा में लाना होगा स्टाक (Stock will have to be brought within the prescribed limit within 30 days)
सरकार के आदेश के मुताबिक, सभी कारोबारी स्टॉक सीमा से अधिक तेल व तिलहन का भंडार नहीं रख सकते हैं. अगर किसी भी कारोबारियों के पास स्टाक सीमा से अधिक तेल व तिलहन का भंडार पाया जाता है, तो इसे इस बात की जानकारी खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल (https://evegoils.nic.in) पर देनी होगी. इसके अलावा उसे 30 दिनों के अंदर अपने भंडार को निर्धारित सीमा के अंदर लाना होगा.