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Updated on: 31 May, 2020 3:01 PM IST

देश में एक बार फिर लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है, ताकि कोविड-19 से जल्द ही निपटा जा सके. सरकार की तरफ से लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस जारी हो गई हैं, जिसमें काफी रियायत दी गई है. सरकार की नई गाइडलाइन्स 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी की गई है. इसके मुताबिक, कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से छूट मिलेगी. हालांकि, कृषि कार्य जिस तरह चल रहे हैं, उसी तरह से आगे भी जारी रहेंगे. लॉकडाउन 5.0 में पूरी पाबंदी रहेगी. आइए आपको बताते है कि इस लॉकडाउन के किस चरण में क्या-क्या खोलने अनुमति दी जाएगी.

पहली चरण

नई गाइडलाइंस के मुताबिक, इस चरण में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च खोलने की अनुमति दी जाएगी. इन सभी को एक चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा. बताया जा रहा है कि आने वाली 8 जून से सैलून-रेस्टोरेंट भी खुल सकते हैं. इसके अलावा होटल और शॉपिंग मॉल भी खोलने की अनुमति दी जाएगी.

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दूसरा चरण

इस चरण में राज्य के स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक संस्थान, कोचिंग, प्रशिक्षण संस्थान खोलने की अनुमति दी जाएगी. इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से परामर्श लिया गया है. मगर इस दौरान सरकार के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा. इसके लिए  राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा. इसके साथ ही  बच्चों के माता-पिता से बी विचार विमर्श किया जाएगा. फिलहाल, स्कूलों को जुलाई से खोलने का प्रयास किया जा रहा है. इसके बाद फीडबैक के आधार पर ही संस्थानों को खोलने के बारे में निर्णय लिया जाएगा.

तीसरा चरण

गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक, इस चरण में मेट्रो सेवा, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है. फिलहाल, इसके लिए अबी कोई तारीख तय नहीं की गई है.

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English Summary: Lockdown 5.0 will remain in the country till June 30
Published on: 31 May 2020, 03:07 PM IST

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