UP Startup Scheme: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देने और पर्यटन को नई दिशा देने के लिए एक शानदार योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत अब अगर कोई व्यक्ति हाइवे, एक्सप्रेसवे या पर्यटन स्थलों के आसपास ढाबा, फूड प्लाजा, मोटल या अन्य सुविधाओं के लिए अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो राज्य सरकार की तरफ से 30% तक की सब्सिडी की मदद मिलेगी. इसके साथ ही ज़मीन खरीदने पर रजिस्ट्री शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी में भी पूरी छूट दी जाएगी.
राज्य सरकार की इस स्कीम का मकसद न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा करना है, बल्कि पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना भी है. राज्य सरकार का मानना है कि इससे न सिर्फ निवेशकों और उद्यमियों को लाभ होगा, बल्कि स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा. आइए इस सरकारी स्कीम की शर्तें और आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानते हैं...
योजना से जुड़ी शर्तें
सब्सिडी: निर्माण लागत पर 30% तक की सब्सिडी मिलेगी.
ज़मीन पर छूट: ज़मीन खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क में छूट दी जाएगी.
बुनियादी सुविधाएं: पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय (3 से 5), दिव्यांगजनों के लिए एक शौचालय, बच्चों के लिए खेल का क्षेत्र, शुद्ध पेयजल के लिए आरओ सिस्टम, मॉड्यूलर किचन और फ्रीजर पर भी सब्सिडी मिलेगी.
प्रचार-प्रसार: पर्यटन विभाग ढाबों और सुविधाओं का प्रचार साइनेज, ग्लो साइन बोर्ड और वेबसाइट के जरिए करेगा.
आवेदन की आखिरी तारीख
इस योजना के लिए इच्छुक निवेशक और उद्यमी 25 मई 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है.
जरूरी दस्तावेज
- आवेदक का फोटो वाला सरकारी पहचान पत्र
- जिस व्यवसाय की योजना है उसका एक विवरण पत्र
- पर्यटन विभाग द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
- पार्टनरशिप डीड (यदि व्यवसाय साझेदारी में हो)
- कंपनी या प्रमोटर का पैन कार्ड
- अन्य जरूरी दस्तावेजों की सूची पोर्टल पर दी गई है.
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
- सबसे पहले https://up-tourismportal.in/ पर जाएं.
- यहां से आपको Nivesh Mitra Portal पर रीडायरेक्ट किया जाएगा.
- पोर्टल के लॉगिन सेक्शन में जाकर New Registration चुनें.
- अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कंपनी का नाम, मालिक का नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर भरें.
- कैप्चा कोड डालकर सबमिट करें.
- अब आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड आएगा, जिससे आप लॉगिन करके फॉर्म भर सकते हैं.