Subsidy Scheme: राजस्थान सरकार ने भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिए एक सराहनीय पहल शुरू की है, जिन मजदूरों के पास खुद की खेती की जमीन नहीं है, अब उन्हें भी कृषि यंत्र खरीदने पर सब्सिडी का लाभ मिलेगा. इस योजना के तहत राज्य सरकार 5,000 रुपये तक की सहायता राशि देगी, ताकि ये मजदूर आधुनिक कृषि उपकरण खरीद सकें. इसका मुख्य उद्देश्य खेतों में काम करने वाले मजदूरों की कार्य क्षमता बढ़ाना और उन्हें तकनीकी रूप से सशक्त बनाना है. इस सब्सिडी से न सिर्फ उनकी मेहनत में कमी आएगी, बल्कि काम भी जल्दी और बेहतर तरीके से हो सकेगा. इससे मजदूरों की आय में इजाफा होगा और उनका जीवन स्तर भी सुधरेगा.
सरकार की यह योजना किसानों और मजदूरों के लिए समान अवसर देने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के तरीके भी धीरे-धीरे आधुनिक बनेंगे.
किन्हें मिलेगा योजना का लाभ?
यह योजना विशेष रूप से उन खेतिहर मजदूरों के लिए है जिनके नाम पर कोई कृषि योग्य भूमि नहीं है. यानी जिनके पास खुद की खेती की ज़मीन नहीं है, वे भी अब आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग कर सकेंगे और अपनी आजीविका बेहतर बना सकेंगे.
पात्रता की शर्तें:
- आवेदक के पास कृषि योग्य भूमि नहीं होनी चाहिए.
- मोबाइल नंबर और बैंक खाता जन आधार से जुड़ा होना अनिवार्य है.
खेतिहर मजदूरों की चयन प्रकिया
पहले हर ग्राम पंचायत में एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसकी अध्यक्षता सरपंच करेंगे और इस कमेटी में कृषि पर्यवेक्षक, बीडीओ (खंड विकास अधिकारी) और पटवारी सदस्य होंगे इसके बाद जिले में हर ग्राम पंचायत को लक्ष्य दिए जाएंगे कि कितने श्रमिकों का चयन करना है. उसके बाद श्रमिक चयन नियमानुसार एक ही आवेदन दे सकेंगे और फिर सबसे पहले कमेटी भूमिहीन कृषि श्रमिकों की सूची में महिला कृषि श्रमिक, एससी, एसटी, बीपीएल चयन किया जाएगा.
इन उपकरणों की खरीद पर मिलेगी सब्सिडी
जुताई व तैयारी उपकरण
- वी शेप हेवी रेक कम बंड मेकर
- 12 दातों की रेक (हैंडल सहित)
- हैंड कल्टीवेयर
- इटर से कम इंट्रा रो विडर
- ग्रास विड स्लेसर
- ट्विन व्हील हो
बुवाई व रोपाई उपकरण
- नवीन डिबलर
- रोटरी डिबलर
- ड्रम सीडर
- कोनो विंडर
फसल कटाई व संग्रहण उपकरण
- उन्नत सरेटेड सिकल
- काटन स्टॉक पुलर (जॉ टाइप)
- सुगरकेन स्ट्रिपर
- फ्रूट हार्वेस्टर
- कॉटन प्लकर (बैटरी ऑपरेटेड)
- स्टबल कल्कटर
- ग्राउंड नट डिकार्टिकेटर (सिटिंग टाइप)
- ग्राउंड नट स्ट्रिपर
- रोटरी मेज शेलर
छंटाई व सफाई उपकरण
- झाड़ी कांटने की कैंची
- घास काटने की मशीन
- ग्राम कटिंग मशीन
स्प्रेयर व सिंचाई उपकरण
- मैन्युअल नेपसेक स्प्रेयर (8 लीटर व 16 लीटर)
- प्रेशर बॉटल स्प्रेयर (2 लीटर)
- सोलर ऑपरेटेड नेपसेक स्प्रेयर
- ड्रिबलर
आवेदन प्रकिया
- सबसे पहले इच्छुक लाभार्थियों को राज किसान साथी मोबाइल ऐप (Raj Kisan Sathi Mobile App) के माध्यम से जन आधार नंबर से आवेदन करना होगा और यह कार्य कृषि पर्यवेक्षक की सहायता से किया जाएगा.
- एक बार जब प्रशासनिक मंजूरी मिल जाती है, तो लाभार्थियों को पंजीकृत फर्मों से कृषि यंत्र खरीदने होंगे यह खरीद मंजूरी की तिथि से 45 दिनों के भीतर करनी जरूरी है.
- खरीद के बाद, सहायक कृषि अधिकारी और कृषि पर्यवेक्षक द्वारा सत्यापन के पश्चात, कृषि श्रमिक के बैंक खाते में 5,000 रुपये का अनुदान ऑनलाइन भेजा जाएगा.
नोट: इन यंत्रों की खरीद पर अनुदान (सब्सिडी) का लाभ पाने के लिए संबंधित कृषि विभाग से संपर्क करें या पोर्टल पर विजिट करें.
लेखक: रवीना सिंह