केंद्र सरकार ने अपने अंतरिम बजट 2019 में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) पेंशन स्कीम को शुरू करने की घोषणा की. इस पेंशन योजना के तहत 60 साल होने पर लाभार्थियों को 3000 हजार रूपये मासिक पेंशन दी जाएगी. अगर किसी भी परिस्थिति में लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो इसका लाभ उसके जीवनसाथी को मिलेगा. स्कीम के तहत लाभार्थी अपने खाते में जितने रूपये का योगदान करता है, सरकार भी उतनी ही रकम का योगदान करेगी. आप भी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत खाता खोलना चाहते हैं तो ये लेख आपके लिए लाभदायक है. आप खाता खोलने की पूर्ण जानकारी ईपीएफ की वेबसाइट से भी ले सकते हैं.
कौन हो सकता है लाभार्थी
इस स्कीम का लाभ लेने के लिए निम्न अर्हताएं अनिवार्य हैं.
लाभार्थी असंगठित क्षेत्र में काम करता हो.
आयु 18 साल से 40 साल के बीच हो.
मासिक आमदनी 15,000 रुपये के अंदर हो.
संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), नैशनल पेंशन स्कीम (NPS) या राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ESIC) के सदस्य या आयकर दाता न हों.
कौन से दस्तावेज जरूरी
आधार कार्ड
बचत खाता/जन-धन खाता,
आईएफएससी कोड
मोबाइल नंबर
ऐसे करें आवेदन
पेंशन के आवेदन के लिए आप नजदीकी सीएससी केंद्र पर आधार कार्ड, बैंक का पासबुक और मोबाइल फोन लेकर जाएं. आप यह चेक करना ना भूलें कि आपके पासबुक पर आईएफएससी कोड है या नहीं, यदि नहीं है तो बैंक से आईएफएससी कोड लें और तब जाएं.
सीएससी पर ऑटो-डेबिट फैसिलिटी की सहमति फॉर्म के साथ-साथ स्वप्रमाणित फॉर्म जमा करना होगा. ये दोनों फार्म सीएससी पर मिल जायेगा. ये दोनों फार्म पर आधार कार्ड और बैंक पासबुक की पूरी जानकारी सही-सही भरें. जब आप पूरे विवरण को वेरिफाई कर देंगे, आपके मोबाइल पर एक वन टाइम पासवर्ड आएगा.
लाभार्थी को कितनी रकम जमा करनी है, उसकी आयु के हिसाब से तय किया जायेगा. लाभार्थी को ये रकम 60 साल तक अदा करनी पड़ेगी. सब्सक्रिप्शन अमाउंट के आलावा शेष राशि बचत खाते से मासिक आधार पर कटेगी. पहला सब्सक्रिप्शन नकद में जमा कराना होगा.
सीएससी केंद्र पर पंजीकरण पूरा करने के लिए ऑनलाइन पेंशन नंबर जेनरेट होगा. इस पेंशन स्कीम कार्ड नंबर का प्रिंट आउट निकालकर अपने पास रखना होगा. इसी पेंशन स्कीम कार्ड पर आपका नाम, पेंशन शुरू होने की तारीख, मासिक पेंशन राशि, पेंशन अकाउंट नंबर आदि जानकारी प्रिंट हुई होगी.