प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनदिनों गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर हैं. मंगलवार को पीएम मोदी असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत करेंगे. 'प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन' योजना की औपचारिक घोषणा अहमदाबाद में की जाएगी. बता दे कि 1 फरवरी को पीएम मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया था. इस अंतरिम बजट में केंद्र सरकार ने सभी वर्गों को सौगात देने की कोशिश की थी. विशेष रूप से किसानों, मजदूरों के लिए कई बड़े ऐलान किया गया था. इसी बजट में वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 'प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन' योजना का भी ऐलान किया था, जिसके तहत उन्हें हर महीने 3000 रुपये पेंशन के रूप में देने का निर्णय लिया गया था.
बता दे कि इस योजना को लेकर अधिसूचना पहले ही जारी हो चुकी है. अधिसूचना जारी होने के बाद 15 फरवरी से ही इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया गया था. योजना को अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी LIC (लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन) को मिली है. जानकारी के मुताबिक, स्वघोषणा के आधार पर इस योजना के लाभार्थियों की सूची तैयार की जाएगी. हालांकि पेंशन पाने के लिए सरकार की कुछ शर्ते हैं.
जानिए योजना की शर्तें
योजना का लाभ
इस योजना में रेहड़ी-पटरी लगाने वालों, रिक्शाप चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा, कृषि कामगार, मोची, धोबी, चमड़ा कामगार, घरेलू नौकर, रेहड़ी-पटरी कामगार, मध्याहन भोजन कामगार, ईट-भट्ठा मजदूर, मोची, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर और निर्माण क्षेत्र में काम कर रहे मजदूरों जैसा समुदाय शामिल होगा. योजना के तहत पंजीकरण के इच्छुक मजदूरों का कम से कम 18 वर्ष की आयु का होना जरूरी है. उनके पास किसी भी बैंक का एक बचत खाता और आधार कार्ड भी होना चाहिए.
कितना करना होगा अंशदान
इसके लिए मजदूरों को उनकी उम्र के हिसाब से अपना मासिक योगदान देना होगा. योजना के साथ 18 वर्ष की आयु में जुड़ने वाले कामगार को 55 रुपये मासिक राशि जमा करनी होगी. इतनी ही राशि का योगदान सरकार भी करेगी. अधिक उम्र में योजना से जुड़ने वाले व्यक्ति का मासिक अंशदान भी बढ़ता चला जाएगा. योजना से 29 वर्ष की आयु में जुड़ने वाले कामगार को 100 रुपये मासिक अंशदान करना होगा जबकि 40 वर्ष की आयु के व्यक्ति को योजना अपनाने पर 200 रुपये प्रति माह का अंशदान करना होगा. योजना के तहत 60 वर्ष की आयु होने तक अंशदान करना होगा.
इन्हें नहीं मिलेगा लाभ
मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक यह पेंशन योजना उन मजदूरों के लिए नहीं है, जो नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस), इंप्लॉईज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन स्कीम (ईएसआइसीएस) या इंप्लॉईज प्रोविडेंट फंड (ईपीएफ) योजना के तहत पंजीकृत हैं.
और अधिक जानकारी के लिए आप वेब पोर्टल labour.gov.in पर विजिट कर सकते है.