देश के उन किसानों के लिए यह बड़ी खबर है. जिन किसानों ने पीएम-किसान सम्मान निधि स्कीम (PM-Kisan Samman Nidhi Scheme) का लाभ उठाने के लिए अभी तक अपने खाते से अपना आधार नंबर (Aadhaar Number) को लिंक नहीं करवाया है. दरअसल किसानों को खेती बाड़ी करने हेतु अर्थिक सहायता के रूप में केंद्र सरकार 6000 रुपये सालाना देती है लेकिन जिन किसानों ने अपने खाते से अपना आधार नंबर लिंक अभी तक नहीं करवाया है उनको आर्थिक सहायता नहीं मिल पाएगी. मोदी सरकार (Modi Government) ने इसके लिए 30 नवंबर 2019 की तारीख तय की है. यानी सिर्फ 9 दिन बाकी हैं. जबकि, जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir), लद्दाख, असम और मेघालय के किसानों को 31 मार्च 2020 तक यह मौका दिया गया है.
कितने किसानों को मिल चुका हैं पैसा
कृषि मंत्रालय (Ministry of Agriculture) के अनुसार देश में 14.5 करोड़ किसान परिवार हैं. जिनमे से अब तक 8 करोड़ किसानों को इसका फायदा मिल चुका है. इसमें से सिर्फ 3.78 करोड़ लोगों को तीसरी किश्त मिली है. कुल मिलाकर अभी करीब 6.5 करोड़ किसान इसका लाभ लेने वालों की लाइन में खड़े हैं. कागजों की गड़बड़ी और आधार की कमी की वजह से काफी लोगों को पैसा नहीं मिल सका है. ऐसे में जिसे पैसा नहीं मिला है वे तय समय में अपना आधार लिंक करवा ले. वरना लाभ नहीं मिलेगा
नहीं मिले पैसा तो यहां करें शिकायत
अगर आपको पैसा नहीं मिला है तो सबसे पहले अपने रेवेन्यू अधिकारी (लेखपाल) और क्षेत्र के कृषि अधिकारी से बात करें. वहां से भी सुनवाई न हो तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय के किसान हेल्प डेस्क (PM-KISAN Help Desk) को ई-मेल Email (pmkisan-ict@gov.in) करें. यहां भी आपकी सुनवाई न हो तो इस किसान सेल के इस नंबर 011-23381092 (Direct HelpLine) पर फोन करके अपनी समस्या बता दें. यही नहीं इस योजना के फारमर वेलफेयर सेक्शन (Farmer's Welfare Section) में संपर्क कर सकते हैं. दिल्ली में इसका फोन नंबर है 011-23382401, जबकि ई-मेल आईडी (pmkisan-hqrs@gov.in) है.
पीएम किसान योजना का लाभ कौन- कौन उठा सकता है?
गौरतलब है कि पिछले वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले इस लाभ से वंचित होंगे. हालांकि, केंद्र और राज्य सरकार के मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/समूह डी कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिलेगा. केंद्र या राज्य सरकार में अधिकारी एवं 10 हजार से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को लाभ नहीं मिलेगा. पेशेवर, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट, जो कहीं खेती भी करता हो उसे लाभ नहीं मिलेगा. एमपी, एमएलए, मंत्री और मेयर को भी लाभ नहीं दिया जाएगा, भले ही वे किसानी भी करते हों.