Nalkup Yojana 2025: किसानों की सिंचाई संबंधी समस्याओं को दूर करने और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार नलकूप योजना चला रही है. इस योजना के तहत वैसे किसान लाभान्वित होंगे, जो सूक्ष्म सिंचाई योजना से आच्छादित (covered) हैं या राज्य के चिन्हित 10 जिलों में मखाना की खेती कर रहे हैं. इन जिलों में मधुबनी, दरभंगा, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, अररिया, किशनगंज और खगड़िया शामिल हैं.
योजना का लाभ रैयत यानी भूमिधारक किसान और गैर-रैयत यानी बटाईदार दोनों प्रकार के किसान उठा सकते हैं, बशर्ते वे भूमि स्वामित्व के कागजात या एकरारनामा प्रस्तुत करें. इस योजना के तहत सामान्य वर्ग के किसानों को 50%, पिछड़े वर्ग को 70%, और अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों को 80% तक अनुदान का प्रावधान है. ऐसे में आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं-
नलकूप योजना का उद्देश्य और पात्रता
नलकूप योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को सिंचाई के लिए सुलभ जल स्रोत प्रदान करना है, जिससे वे अपनी फसल उत्पादन क्षमता बढ़ा सकें. योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिनके पास न्यूनतम 0.5 एकड़ भूमि हो. इस नलकूप से 8 हेक्टेयर तक का कमांड क्षेत्र सिंचित किया जा सकेगा.
नलकूप का उपयोग मुख्य रूप से ड्रिप सिंचाई या मखाना की खेती के लिए किया जाएगा. हालांकि, यह योजना केवल उन पंचायतों में लागू होगी, जो केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा अति दोहित या संकटग्रस्त घोषित नहीं की गई हैं.
आवेदन की प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज
नलकूप योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. रैयत कृषकों यानी भूमिधारक किसानों को भूमि-स्वामित्व दस्तावेज (राजस्व रसीद) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जबकि गैर-रैयत कृषकों यानी बटाईदार किसानों को एकरारनामा देना होगा. अगर किसी किसान का नाम भूमि-स्वामित्व दस्तावेज में स्पष्ट नहीं है, तो उसे वंशावली प्रमाणपत्र भी जमा करना होगा.
नलकूप की गहराई और अनुदान की दरें
दक्षिण बिहार में जल स्तर अपेक्षाकृत नीचे होने के कारण यहां नलकूप की अधिकतम गहराई 70 मीटर होगी, जबकि उत्तर बिहार में इसकी अधिकतम गहराई 35 मीटर होगी. इस योजना के तहत विभिन्न वर्गों के लिए अनुदान की दरें अलग-अलग निर्धारित की गई हैं:
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दक्षिण बिहार में:
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सामान्य वर्ग – अधिकतम ₹57,000
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पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग – अधिकतम ₹79,800
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अनुसूचित जाति/जनजाति – अधिकतम ₹91,200
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उत्तर बिहार में:
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सामान्य वर्ग – अधिकतम ₹36,000
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पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग – अधिकतम ₹50,400
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अनुसूचित जाति/जनजाति – अधिकतम ₹57,600
भुगतान की प्रक्रिया और अन्य शर्तें
नलकूप योजना के तहत अनुदान की राशि तभी दी जाएगी, जब नलकूप पूरी तरह से कार्यरत होगा और उससे पानी का प्रवाह सुनिश्चित होगा. अनुदान राशि कोटिवार वास्तविक कार्य के आधार पर सीधे संबंधित किसान या निबंधित कंपनी को दी जाएगी. किसानों को यह भी ध्यान रखना होगा कि विद्युत कनेक्शन से जुड़ा संपूर्ण खर्च स्वयं वहन करना होगा.
योजना के क्रियान्वयन में तकनीकी सहयोग
नलकूप योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जिले के WDT (इंजीनियरिंग विशेषज्ञ), ATM (कृषि इंजीनियरिंग), BTM (कृषि इंजीनियरिंग), कृषि समन्वयक (कृषि इंजीनियरिंग), सूक्ष्म सिंचाई हेतु निबंधित कंपनी के प्रमाणित इंजीनियर, या जिला बागवानी विकास समिति के अध्यक्ष द्वारा जांच की जाएगी. अंतिम मापीपुस्त जिला सहायक निदेशक उद्यान द्वारा संधारित की जाएगी.
नलकूप योजना कैसे करें आवेदन?
जो किसान इस नलकूप योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लिंक पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे.