हरियाणा के गरीब परिवारों के लिए एक अच्छी खबर है. सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की शुरुआत की है. इस योजना से जहां गरीबों को अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए आर्थिक मदद मिलेगी, वहीं समाज की सुरक्षा की नजर से भी अहम है.
खात बात यह है कि इस योजना को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के साथ-साथ प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एवं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से भी जोड़ा गया है. योजना के तहत गरीब परिवारों को 6 हजार रुपए की सहायता राशि प्रति वर्ष बैंक खाते में देने का प्रावधान है.
बता दें कि इस योजना की आधिकारिक शुरुआत गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 2020 को जींद के एकलव्य स्टेडियम से की गई थी. इस लेख के माध्यम से हम आपको बताएंगें कि कैसे आप मुख्मंत्री परिवार समृद्धि योजना का लाभ उठा सकते है
ये हैं सामान्य नियम
नियम के अनुसार आवेदक का स्थाई निवासी होना जरूर है. इसके साथ ही उसके परिवार की वार्षिक आय 180000 से अधिक नहीं होनी चाहिए और उसके पास 2 हेक्टेयर से अधिक की भूमि नहीं होनी चाहिए.
ऐसे करवाएं पंजीकरण
इस योजना के लिए आवेदन आप सीएससी केंद्रों या अंत्योदय केंद्र पर जाकर कर सकते हैं. इसके अलावा सरल केंद्र तथा अपने नजदीकी अटल सेवा केंद्रों पर जाकर भी आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं.
क्या होगा लाभ
इस योजना के तहत परिवार के सदस्यों को 200000 की राशि की बीमा मिलेगी. वहीं दुर्घटना बीमा योजना का लाभ भी इसी योजना के तहत दिया जाएगा. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा का प्रीमियम ₹330 हर वर्ष खाते में से स्वयं काट लिया जायेगा.
यहां से करें ऑनलाइन आवेदन
इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन भी स्वीकार किए जा रहे हैं. आवेदन करने के लिए यहां दिए गए लिंक पर क्लिक करें.